New excise policy for Excess alcohol at home in up
New excise policy for Excess alcohol at home in up Priyanka Sahu -RE
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UP: घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने हेतु लागू - आबकारी नीति, लगेगा लाइसेंस

Author : Kavita Singh Rathore

उत्तर प्रदेश। यदि आप शराब पीने के शौकीन हैं और यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो, ध्यान दें आपके काम की हो सकती है यह खबर। दरअसल, अब UP में अब अपने घर में एक सीमा से ज्यादा शराब रखने वालों को लाइसेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि, UP की योगी सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति जारी कर दी है। जिसके तहत घर में ज्यादा शराब रखने वालों के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।

UP में लागू हुई आबकारी नीति :

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में 2021-22 के लिए आबकारी नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत अब UP में घर में एक तय की गई सीमा से ज्यादा शराब रखने वालों को लाइसेंस लेना पड़ेगा और तब ही वह घर में सीमा से ज्यादा शराब रख सकते हैं। यदि किसी ने ऐसा नहीं किया तो उनके कार्रवाई की जाएगी। बता दें, UP सरकार ने 2021-22 में सरकार ने आबकारी विभाग से 34,500 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। साथ ही प्रदेश में नई आबकारी नीति शराब उत्पादन को प्रोत्साहन देने के मकसद से लागू की है। इस नीति का मुख्य मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।

POS मशीन की अनिवार्यता :

बताते चलें, उपभोक्ताओं को सस्ती व गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध करवाने के लिए ग्रेन ई.एन.ए. से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त UP मेड लिकर की टेट्रा पैक में बिक्री देशी शराब की दुकानों से अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य 85 रुपये में की जाएगी। जबकि, देशी शराब के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। इसके अलावा साल 2021-22 में आबकारी विभाग की समस्त प्रोसेस को कम्प्यूटराज्ड कर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम (IESCMS) लागू होगा। इसके तहत फुटकर दुकानों से बिक्री POS मशीन से करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।  इसके अलावा फुटकर दुकानों पर भी ई पोस मशीन अब अनिवार्य होगी।

आगामी पांच साल के लिए प्रतिफल शुल्क :

इस नीति के तहत, UP में शराब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में उत्पादित फल से निर्मित शराब आगामी पांच साल के लिए प्रतिफल शुल्क से मुक्त होगी। विंटनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी। विंटनरी परिसर में एक 'वाइन टैवर्न' जहां वाइन को पसंद करने वालों को वाइन टेस्टिंग की अनुमति होगी, स्थापित किया जाएगा। बता दें, 90 ML की बोतलों में विदेशी शराब की बिक्री रेगुलर श्रेणी में अनुमन्य होगी। कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की बिक्री बीयर की दुकानों के अतिरिक्त विदेशी शराब फुटकर दुकानों, मॉडल शाप और प्रीमियम रिटेल वेंड में अनुमन्य होगी।

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