सरकार ने तत्काल प्रभाव से की दालों की भंडारण सीमा निर्धारित
सरकार ने तत्काल प्रभाव से की दालों की भंडारण सीमा निर्धारित Syed Dabeer Hussain - RE
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सरकार ने तत्काल प्रभाव से की दालों की भंडारण सीमा निर्धारित

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। इस साल की शुरुआत से ही देश में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो महंगाई पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई हो या खाद्य पदार्थो में। इसी कड़ी में दालों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। इन सबको ध्यान रखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से दालों की भंडारण सीमा निर्धारित करने की घोषणा कर दी है।

मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना :

दरअसल, दालों की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अहम फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से दालों की भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। इस मामले में जानकारी केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि, 'थोक व्यापारी 200 टन और खुदरा व्यापारी पांच टन से अधिक किसी भी एक दाल का भंडारण नहीं करेंगे। मिलों के लिए यह सीमा पिछले तीन महीनों के उत्पादन या उनकी कुल स्थापित क्षमता के 25 फीसद (जो भी अधिक हो) से ज्यादा नहीं होगी। मूंग दाल को इन सभी सीमाओं से बाहर रखा गया है। यह सीमा इस वर्ष 31 अक्टूबर तक के लिए है।'

मंत्रालय का कहना :

आयातकों को लेकर मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, 'इस साल 15 मई से पहले आयात किए गए स्टॉक पर उनकी भंडारण सीमा थोक कारोबारियों जितनी ही होगी। अगर उन्होंने आयात 15 मई के बाद किया है तो उनके लिए स्टॉक लिमिट की बाध्यता कस्टम क्लीयरेंस मिलने की तिथि के 45 दिनों बाद से लागू होगी। मंत्रालय ने आगे कहा है कि, 'अगर उनके पास सीमा से अधिक स्टॉक है तो वे उपभोक्ता मामलों के विभाग पर इसकी लिखित जानकारी दें। इसके साथ ही वे अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर स्टॉक को सीमा के अंदर लाएं। इस वर्ष मार्च और अप्रैल के दौरान दालों की कीमत में तेज उछाल दर्ज की गयी है। इसे रोकने के लिए तत्काल नीति की जरूरत थी।'

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