पहली अक्टूबर से जीएसटी ई-एन्वॉयसिंग होगी अनिवार्यए
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पहली अक्टूबर से जीएसटी ई-एन्वॉयसिंग होगी अनिवार्य

Author : राज एक्सप्रेस

हाइलाइट्स :

  • जीएसटी काउंसिल की अधिकार प्राप्त समिति ने ई-एन्वॉयसिंग के लिए न्यूनतम टर्नओवर सीमा को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया है।

  • 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के बी.टू.बी ट्रांजेक्शन पर ई.एन्वॉसिंग अनिवार्य होगी।

  • पहले 1 अप्रैल 2020 से ई.एन्वॉयसिंग अनिवार्य करने की योजना थीए इसे आगे बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया है।

राज एक्सप्रेस। ई.एन्वॉयसिंग पर और ज्यादा समय मिलने की उम्मीद नहीं है। सरकार पहली अक्टूबर से ही जीएसटी ई.एन्वॉयसिंग को अनिवार्य करने के फैसले पर आगे बढ़ सकती है। अभी तक के फैसले के मुताबिक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के बिजनेस-टू-बिजनेस; बी-टू-बी ट्रांजेक्शन पर 1 अक्टूबर से ई-एन्वॉसिंग अनिवार्य कर दिया जाएगा।

उद्योग के प्रतिनिधियों ने हालांकि सरकार से अनुरोध किया है कि ई-एन्वॉयसिंग को अनिवार्य नहीं बनाया जाएए बल्कि इसके पालन को स्वैच्छिक रखा जाए। ई.एन्वॉयसिंग से हालांकि छोटी कंपनियों को राहत मिलेगी। पहले 100 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-एन्वॉयसिंग अनिवार्य करने की योजना थी। जीएसटी काउंसिल की अधिकार प्राप्त समिति ने न्यूनतम सालाना टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया है।

टैक्स अनुपालन में सुधार की उम्मीद :

ई-एन्वॉयसिंग से टैक्स अनुपालन में और सुधार होने की उम्मीद है। पहले 1 अप्रैल 2020 से ही जीएसटी ई-एन्वॉयसिंग अनिवार्य करने की योजना थी। केंद्र ने हालांकि इसके लिए संशोधित तिथि के रूप में 1 अक्टूबर 2020 को नोटिफाई किया।

कंपनियों की कार्य क्षमता में भी होगा सुधार :

गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के वेबसाइट के मुताबिक कंपनियों के लिए ई-एन्वॉयसिंग के अनेक फायदे हैं। इनमें स्टैंडर्डाइजेशनए इंटरऑपरेबिलिटीए जीएसटी रिटर्न और अन्य फॉम्र्स; जैसे ई-वे बिल में खुद-ब-खुद एन्वॉयस के विवरण का दर्ज हो जानाए प्रोसेसिंग कॉस्ट घटनाए विवाद में कमी आना और पेमेंट साइकल में सुधार होना शामिल हैं। इसलिए ई-एन्वॉयसिंग से कंपनियों की कार्यक्षमता बेहतर होने की उम्मीद है।

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