Last date for linking PAN card with Aadhar card
Last date for linking PAN card with Aadhar card Kavita Singh Rathore -RE
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आधार कार्ड से नहीं लिंक कराया पैन कार्ड तो भरना पड़ेगा जुर्माना

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। पिछले कई सालों से देश में आधार को मोबाईल नंबर, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक कराने की मुहिम जारी है। आपने भी अपने आधार को इन सब से लिंक करवाया ही होगा इसके अलावा मार्च में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के बीच हुई बैठक के बाद आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य हो गया है। यदि आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

भरना पड़ेगा जुर्माना :

जी हां, अब आपको अपने लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स को आधार से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि, आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा हाल ही में यह जानकारी दी गई थी कि, जिसने अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं कराया तो, उसका पैनकार्ड नंबर निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई कि, 'बिना लिंक किये हुए पैनकार्ड होल्डर्स के पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी न होने के कारण जानकारी के आभाव में विभाग आयकर अधिनियम के प्रवाधानों के तहत इन लोगों पर कार्रवाई भी कर सकता है।'

कितना लगेगा जुर्माना :

बताते चलें, आयकर विभाग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, आपने यदि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो, आपको आयकर विभाग को 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग यह जुर्माना निष्क्रिय पैन नंबर का इस्तेमाल करने के कारण वसूलेगा।

आखिरी तारीख :

यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग ने इन्हे लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 निर्धारित की है। इसलिए आपके पास अभी भी 3 महीनों का समय है जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। हालांकि, सरकार आधार को लिंक कराने के लिए कई समय सीमा निर्धारित कर चुकी है। जिसे मांग को देखते हुए बढ़ा दिया जाता है। इससे पहले सरकार द्वारा निर्धारित की गई डेडलाइन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी। जिसे अब एक बार फिर बढ़ा दिया गया है।

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