RBI का NBFC पर सख्ती बढ़ाने का फैसला, तैयार किया PCA ढांचा
RBI का NBFC पर सख्ती बढ़ाने का फैसला, तैयार किया PCA ढांचा Syed Dabeer Hussain - RE
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RBI का NBFC पर सख्ती बढ़ाने का फैसला, तैयार किया PCA ढांचा

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। भारत के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करने वाला केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इनसे जुड़े फैसले लेने के लिए आजाद है। RBI जब चाहे तब इनके नियमों में बदलाव कर सकता है। साथ ही इनके नियमों में सख्ती भी ला सकता है। वहीं, अब RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर भी सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है।

NBFC पर सख्ती बढ़ाने का फैसला :

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर सख्ती बढ़ाने का फैसला बैंकों की तर्ज पर लिया है। इस मामले में RBI ने मंगलवार को NBFC के लिए त्वरित समाधान कार्रवाई (PCA) ढांचा पेश किया था। वहीं, अब इसे लागू करने को लेकर भी अंतिम फैसला ले लिया गया है इस फैसले के तहत नए नियम 1 अक्तूबर 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। ज्ञात हो, अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए PCA ढांचा बनाया जा रहा है। जबकि, बैंकों के लिए PCA ढांचा साल 2002 में तैयार किया गया था। RBI द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, छोटे होने के चलते लगभग 10 हजार NBFC नए PCA ढांचे से बाहर रहेंगी और कुछ को ही PCA के दायरे में रखा जाएगा।

तेजी से बढ़ रहा आकार :

वर्तमान समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) का आकार तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही यह वित्तीय तंत्र में मजबूती से जुड़ रही हैं। इसलिए इनकी ध्यान से निगरानी करने के लिए सख्ती बढ़ाना जरूरी हो गया है। इस के लिए एक मजबूत तंत्र की जरूरत पड़ेगी, जिसे PCA ढांचे द्वारा लागू किया जाएगा। यह नया ढांचा सरकारी कंपनियों को छोड़कर जमा लेने वाली अन्य सभी NBFC और मिडिल, अपर व टॉप लेयर्स की जमा नहीं लेने वाली NBFC पर भी लागू किया जाएगा। इसमें निवेश व कर्ज बांटने वाली, इन्फ्रा डेट फंड, इन्फ्रा फाइनेंस और सूक्ष्म वित्तीय जैसी कई कंपनियां शामिल की जाएंगी।

ढांचे की समीक्षा :

RBI द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, तैयार किए गए इस नए त्वरित समाधान कार्रवाई (PCA) ढांचे की हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी। इसका उदेश्य वित्तीय बाजार में NBFC के कामकाज पर नजर रखने के साथ उनकी सेहत में सुधार करना भी होगा। इस मामले में RBI ने कहा है कि, '31 मार्च, 2022 तक या उसके बाद एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर ही पीसीए ढांचा लागू किया जाएगा। अगर कोई एनबीएफसी जोखिम नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर पीसीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके जरिये रिजर्व बैंक बाजार में अनुशासन बनाए रखने और एनबीएफसी के खिलाफ समय रहते प्रतिबंध लागू करने में सक्षम होगा।'

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