RBI ने बैंकों के गठन से जुड़ी छह एप्लीकेशन की रिजेक्ट
RBI ने बैंकों के गठन से जुड़ी छह एप्लीकेशन की रिजेक्ट Syed Dabeer Hussain - RE
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RBI ने बैंकों के गठन से जुड़ी छह एप्लीकेशन की रिजेक्ट

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। जब भी कोई बैंक या वित्तीय संस्था भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इतना ही नहीं इसके अलावा जब भी कोई नई वित्तीय सेवा या एप्लीकेशन लांच होती है तो उसे भी पहले RBI से अनुमति लेना पड़ती है। क्योंकि, भारत के सभी बैंकों और वित्तीय संस्था की कमान RBI के हाथ में ही होती है। वहीं, अब RBI ने बैंकों के गठन से जुड़ी छह एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी।

RBI ने की एप्लीकेशन रिजेक्ट :

चूंकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास वित्तीय सेवाओं और बैंको से जुड़े सभी अधिकार है। इस मुताबिक RBI सही न लगने पर अपनी मर्जी से इनसे जुड़ा कोई भी फैसला ले सकता है। इस अधिकार के चलते अब RBI ने बैंकों के गठन के छह एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए है। इनमें से एक लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित एप्लीकेशन भी थी। इस मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी कर कहा है कि, 'इन एप्लीकेशन को उपयुक्त नहीं पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया है। इन एप्लीकेशन की पड़ताल की प्रक्रिया निर्धारित मानदंडों के तहत पूरी कर ली गई है। इस दौरान यह पाया गया कि ये एप्लीकेशन (banking license) बैंकों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लायक नहीं हैं।'

इन कंपनियों के एप्लीकेशन हुए रिजेक्ट :

जानकारी के अनुसार, जिन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया था, वह बैंक कैटेगरी में सही नहीं पाए गए थे। जो बैंक कैटेगरी में सही नहीं पाए गए उनमें यूएई एक्सचेंज (UAE Exchange) एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Financial Services Ltd), रिपेट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (Repatriates Co-operative Finance and Development Bank Ltd), चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड (Chaitanya India Fin Credit Pvt Ltd) और पंकज वैश्य (Pankaj Vaishya) शामिल है, यह सभी दूसरे के थे। वहीं लघु वित्त बैंक कैटेगरी में वीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और कालीकट सिटी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एप्लीकेशन अनुपयुक्त पाया गया है।

11 में से 6 एप्लीकेशन हुए रिजेक्ट :

बताते चलें, RBI को बैंक और लघु वित्त बैंक कैटेगरी के अंतर्गत कुल 11 एप्लीकेशन मिले थे। जिसमें से 6 रिजेक्ट होने के बाद अब 5 एप्लीकेशन बचे है। यह एप्लीकेशन अब लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं। इस मामले में RBI ने कहा कि, 'शेष आवेदनों की अभी जांच की जा रही है। बचे हुए आवेदन लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित हैं. वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अखिल कुमार गुप्ता, द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ये आवेदन (banking license) किए हुए हैं।'

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