काला हिरण केस: सलमान खान को मिली राहत
काला हिरण केस: सलमान खान को मिली राहत Social Media
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काला हिरण केस: सलमान खान को मिली राहत, राज्य सरकार की अर्जी खारिज

Author : Sudha Choubey

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा हथियारों के खो जाने को लेकर दिए गए झूठे हलफनामे के मामले में आज यानी गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में सलमान खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सलमान खान के खिलाफ झूठे साक्ष्य पेश करने को लेकर राज्य सरकार के 340 के प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से सलमान खान के खिलाफ दायर याचिका को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था।

सलमान खान को मिली कोर्ट से राहत:

बता दें कि, इस मामले की सुनवाई आज की जानी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सलमान इस सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा कि, सलमान अपनी शूटिंग में बिजी होने की वजह से हथियार के लाइसेंस के बारे में बताना भूल गए थे। कोर्ट ने सलमान के वकील की दलीलों को सही मानते हुए उन्हें राहत दे दी।

इससे पहले इस मामले में की सुनवाई कोर्ट में मंगलवार को कोर्ट में हुई थी। इसमें सलमान की ओर से झूठा शपथ पत्र देने की बात सामने आई थी। सलमान खान ने इस मामले पर माफी भी मांगी, इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था।

1998 का है मामला:

जानकारी के लिए बता दें कि, काला हिरण शिकार मामला मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। साल 1998 में काला हिरण शिकार मामले में जब सलमान को गिरफ्तार किया गया था। उस समय सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट ने उन्हें अपना आर्म्स लाइसेंस जमा करने को कहा था। साल 2003 में कोर्ट में शपथ पत्र देकर सलमान ने बताया था कि, उनका लाइसेंस कहीं गुम हो गया है। उन्होंने इसके संबंध में एक एफआईआर बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज कराई थी। हालांकि, बाद में कोर्ट को यह पता चला कि, सलमान खान का आर्म लाइसेंस गूमा नहीं था, बल्कि रिन्यू होने के लिए गया था।

क्या है काला हिरण शिकार केस:

साल 2018 में एक निचली अदालत ने अक्टूबर 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों की हत्या के लिए सलमान को दोषी ठहराया था और उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद सलमान के साथी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है।

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