बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा Social Media
भारत

बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, 2 याचिका दायर कर की यह मांग

Priyanka Sahu

दिल्‍ली, भारत। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई बिलकिस बानो द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और इस दौरान बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की है।

पहली याचिका दोषियों की रिहाई की है :

दरअसल, गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो द्वारा आज दो याचिका दाखिल की गई, इस याचिका के माध्‍यम से बिलकिस बानों ने इन पर जल्द सुनवाई की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक, बिलकिस बानो ने कोर्ट में पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की है।

बानो की दूसरी पुनर्विचार की याचिका है :

तो वहीं, दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए उस आदेश के खिलाफ है, जिस पर फिर से विचार करने की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि, दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है?

इस मामले में रिहाई की नीति महाराष्ट्र की लागू होनी चाहिए, न कि गुजरात की। बिलकिस का कहना है कि, क्योंकि कानून के मुताबिक, समुचित सरकार का मतलब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार है ना कि गुजरात सरकार, क्योंकि महाराष्ट्र में ही यह मामला सुना गया और सजा भी यहीं सुनाई गई।
बिलकिस बानो

बिलकिस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। सीजेआइ चंद्रचूड़ ने कहा कि, ''वह इस मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ सुना जा सकता है और क्या उन्हें एक ही बेंच के सामने सुना जा सकता है।''

बता दें कि, साल 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों हुआ था, तब बिलकिस बानो 21 साल की थी और पांच माह की गर्भवती थीं। इसी दौरान भागते समय बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के अलावा उसके परिवार के सात सदस्य की हत्या कर दी गई थी एवं इन मृतकों में उसकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। तो वहीं, कुछ दिनों पहले ही गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो गैंगरेप केस में आरोपियों को 15 साल की जेल के बाद रिहा कर दिया है।

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