Nirbhaya Rapists 3rd Death Warrant Issued
Nirbhaya Rapists 3rd Death Warrant Issued Social Media
दिल्ली

क्‍या निर्भया गुनहगारों को सचमुच 3 मार्च को होगी फांसी

Priyanka Sahu

हाइलाइट्स :

  • निर्भया दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया तीसरा डेथ वारंट जारी

  • 3 मार्च को सुबह 6 बजे चारों गुनहगारों को दी जाएगी फांसी

  • निर्भया की मां ने कहा- न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं होता

  • अभी कानूनी विकल्प बाकी हैं : दोषियों के वकील एपी सिंह

राज एक्‍सप्रेस। दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए दिल दहला देने वाले 'निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड' के चारों गुनहगारों को मौत की सजा दिए जाने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सोमवार को नया व तीसरा डेथ वारंट जारी कर दिया है।

एडिशनल सेशन जज आदेश ने दिया है कि, आगामी 3 मार्च को सुबह 6 बजे चारों गुनहगारों को फांसी पर लटकाया जायेगा। अब सवाल यह उठता है कि, क्‍या सचमुच 3 मार्च को निर्भया दोषीयों को फांसी दी जाएंगी या फिर यह डेथ वारंट फिर से टाल दिया जाएगा, क्‍योंकि अभी निर्भया के एक गुनहगार के पास क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका लगाने का विकल्प बाकी है, हो सकता है इन 2 वजहों से यह सजा फिर टाल दी जाये।

न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं :

वहीं, पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी किये गए तीसरे डेथ वारंट पर निर्भया की मां आशा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि, ''उन्हें पूरी उम्मीद कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी दे दी जाएगी। न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं होता।''

अभी कानूनी विकल्प बाकी :

इसके अलावा दोषियों के वकील एपी सिंह का यह कहना है कि, अभी कानूनी विकल्प बाकी हैं और इनका इस्तेमाल न किए जाने को इंसाफ देने में नाकामी कहा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि, दोषी पवन गुप्‍ता क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन लगाना चाहता है। तो वहीं, दुष्कर्मी अक्षय भी गुनाह के वक्त अपने नाबालिग होने को लेकर नई याचिका दाखिल करना चाहता है।

पहले जारी हो चुके हैं 2 डेथ वारंट :

बता दें कि, निर्भया केस को लेकर दिल्‍ली कोर्ट इन गुनहगारों को सजा के लिए 2 बार डेथ वारंट जारी कर चुकी है।

  • सबसे पहले कोर्ट ने जो डेथ वारंट जारी किया था, उसके अनुसार 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में दोषियों को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित रहने के कारण यह सजा टल गई थी।

  • इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 1 फरवरी तय की, लेकिन 31 जनवरी को कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी कि, अभी भी इनके कानूनी विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं हुए।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT