Bhopal School Bus Rape Case Update
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मध्य प्रदेश

Bhopal School Bus Rape Case: रेप मामले में ड्राइवर को आजीवन कारावास वहीं केयर टेकर महिला को 20 साल की सजा

Priyanka Yadav

Bhopal School Bus Rape Case Update: भोपाल में मासूम बच्ची से स्कूल बस में रेप के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने 3 महीने में फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बस ड्राइवर हनुमत जाटव और उसकी मदद करने वाली महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

स्कूल बस ड्राइवर को बच्ची से रेप में आजीवन कारावास

बता दें, तीन साल की मासूम बच्ची को अपनी वहशियत का शिकार बनाने वाला स्कूल बस का ड्राइवर था और उसकी मदद करने वाली महिला केयर टेकर उर्मिला साहू थी। इस मामले में अदालत ने ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं लेडी केयर टेकर को 20 साल की सजा सुनाई है।

3 महीने में आया फैसला

बता दें, मासूम से स्कूल बस में रेप के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने 3 महीने में ये फैसला सुनाया है और बस ड्राइवर हनुमत जाटव को मरते दम तक आजीवन कारावास सुनाया गया है, वहीं उसकी मदद करने वाली महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को 20 साल की सजा सुनाई दोनों पर 32-32 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

इस तरह का घिनौना अपराध करने वालों को सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं: CM

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल की बस में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषियों को सजा का स्वागत करते हुए आज कहा कि इस तरह का घिनौना अपराध करने वालों को सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

सीएम चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि भोपाल के एक निजी स्कूल की बस में 8 सितंबर को मासूम बिटिया के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी चालक को आजीवन कारावास और आया को 20 साल के कारावास की सजा के फैसले का स्वागत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष तथ्य तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर भोपाल पुलिस और प्रशासन बधाई के पात्र हैं। उन सभी लोगों का भी आभार जिन्होंने मासूम को न्याय दिलाने में अपना योगदान दिया और सहभागिता की। इस तरह का घिनौना अपराध करने वालों को सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

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