उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख तक कर सकेंगे खर्च
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मध्य प्रदेश

इंदौर : उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख तक कर सकेंगे खर्च

Author : राज एक्सप्रेस

इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इन्हें निर्धारित प्रारूप में दिन-प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। यह व्यय लेखा उन्हें निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा में जमा करना होगा। उम्मीदवार को अपने बैंक खाते खुलवाने होंगे। निर्वाचन संबंधी खर्च का लेन-देन चेक के माध्यम से करना अनिवार्य है।

यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह द्वारा ली गई राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा, व्यय लेखा शाखा के प्रभारी सिद्धार्थ मिश्र सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन व्यय के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के मापदण्डों की जानकारी दी गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन व्यय संवेदनशील क्षेत्र घोषित हैं। इसके मद्देनजर निर्वाचन खर्च पर विशेष निगरानी की जायेगी। उन्होंने निर्वाचन खर्चो को मानिटरिंग के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी दल निर्वाचन की शुचिता बनाये रखें। निर्वाचन आयोग के नियम और निर्देशों का पालन करें।

बैठक में बताया गया कि सभी उम्मीदवारों को अपना बैंक खाता नामांकन जमा करने के दिन से ही खोलना होगा। उम्मीदवारों को अपने खाते का दिन-प्रतिदिन का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में रखना होगा। उम्मीदवारों को प्राप्त सभी राशि बैंक खाते में जमा कराना होगी। बीस हजार रूपये तक की वह नगद राशि ले सकता हैं। उससे अधिक राशि चेक से लेना होगी। उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये तक खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन संबंधी लेन-देन चेक से करना होगा।

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