भोपाल के कलेक्टर का आदेश
भोपाल के कलेक्टर का आदेश  Social Media
मध्य प्रदेश

कलेक्टरी आदेश: भोपाल में प्रभावी नहीं होगा केंद्रीय निर्णय

Priyanka Yadav

राज एक्सप्रेस। देशभर में तेजी से बढ़ रहे खतरनाक वायरस ने अपनी पकड़ सभी देशों में बना ली है। इस बुरे असर से देश को बचाने के लिए पूरे देश में लॉक डाउन की स्थिति बनी है। देश के हर हिस्से में सम्पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति के बावजूद बढ़ते मामलों को देखकर लॉकडाउन की अवधि 15 अप्रैल से बढ़ाकर लॉकडाउन-2 शुरू किया गया है इस बीच केंद्र सरकार ने दी लोगों को बड़ी राहत।

लॉकडाउन के बीच राहत की खबर :

इस लॉकडाउन में लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए अनेक सुविधाएं दी गई हैं और अब कोरोना की वजह से देश में जारी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है, लॉकडाउन के बीच 25 अप्रैल यानि शनिवार से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से बाहर की दुकानें खुली। लेकिन बता दें कि रेड ज़ोन में काउंट हो रहे जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें बंद हैं।

केंद्र द्वारा दी गई राहत का भोपाल में नहीं होगा असर :

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा दी गयी इन राहतों का भोपाल में असर नहीं होगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने दुकानें खोलने की छूट दी ही लेकिन राज्यों को दुकान खोलने के मामले में फैसला लेने का अधिकार दिया गया है ।

भोपाल कलेक्टर का आदेश :

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस राहत का असर नही होगा, भोपाल कलेक्टर ने आज आदेश जारी करके कहा कि 3 मई तक भोपाल में कोई छूट नहीं रहेगी और 3 मई के बाद समीक्षा करके आगे का फैसला लिया जाएगा।

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