उपचुनाव की घोषणा होते ही लगेगी आचार संहिता : कलेक्टर
उपचुनाव की घोषणा होते ही लगेगी आचार संहिता : कलेक्टर Social Media
मध्य प्रदेश

उपचुनाव की घोषणा होते ही लगेगी आचार संहिता : कलेक्टर

Author : राज एक्सप्रेस

गुना, मध्य प्रदेश। निर्वाचन आयोग द्वारा बमोरी में उप उपचुनाव की घोषणा होते ही संपूर्ण गुना जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी। पूर्व से प्रचलित कार्य चलते रहेंगे लेकिन नये न तो स्वीकृत होंगे और न प्रारंभ किये जा सकेंगे। जिले के सभी शासकीय सेवक शांतिपूर्णं, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए आदर्श आचरण का अक्षरश: पालन सुनिश्चित रखें। यह निर्देश कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने सभी कार्यालय प्रमुखों को दिए। बैठक में सीईओ जिपं निलेश पारीख सहित सभी कार्यालय प्रमुख मौजूद रहे।

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की समीक्षा के दौरान 99 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जिले में पदस्थ खाद्य निरीक्षकों द्वारा सेंपल नही लेने एवं दायित्वों के निर्वहन की गतिविधियां परिलक्षित होने के कारण समीक्षा के दौरान उन्हों ने एसडीएम के कार्यालय में 15-15 दिवस की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को मातृत्व वंदना योजनांतर्गत हितग्राहियों के लक्ष्यों को 3 अक्टूबर तक पूर्णं करने एवं आधार सीडिंग कार्य शत-प्रतिशत लक्ष्यों को एक सप्ताह में पूर्ति करने एसडीएम, जनपद पंचायतों, एवं नगरीय निकायों को निर्देशित किया।

उन्होंने आधार सीडिंग के लिए संबंधितों को कार्य योजना बनाकर लक्ष्य को पाने की नसीहत दी। बैठक में आधार सीडिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चांचौड़ा की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की तथा एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्वए चांचौड़ा को दिए। इस अवसर पर उन्होंने समस्त कार्यालय प्रमुखों से कहा कि उनकी पहचान उनकी विभागीय कार्यों की उपलब्धियां और शासन के निर्देशों का समय सीमा में पालन करने से होती है। वे अपने विभागीय दायित्वों के निर्वहन में ना तो लापरवाही करें और न ही ढिलाई बरतें।

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