कोरोनावायरस! इंदौर में हाई रिस्क सिटी की घोषणा,
कोरोनावायरस! इंदौर में हाई रिस्क सिटी की घोषणा, Social Media
मध्य प्रदेश

कोरोना वायरस! इंदौर में हाई रिस्क सिटी की घोषणा, शहर में 2 की मौत

Aditya Shrivastava

राज एक्सप्रेस। इंदौर में भी दिल्ली की तर्ज पर 28 मार्च से गाड़ियों पर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ लॉकडाउन में घर से निकलने के लिए मिल रही छूट के दौरान लागू होगा। साथ ही इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे हाई रिस्क सिटी घोषित किया गया है साथ ही लॉक डाउन में ढील का समय कम कर दिया गया है।

लॉकडाउन में छूट की अवधि में प्रशासन ने ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया है जो 28 मार्च से शुरू हो जाएगा। इसके पहले दिन 28 मार्च को ऑड और दूसरे दिन ईवन और तीसरे दिन क्लोज की व्यवस्था का पालन करना होगा। दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति सफर कर पाएगा और चार पहिया वाहन में 2 से ज्यादा लोगों के बैठने पर पाबंदी रहेगी, जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले सभी नागरिकों को मास्क पहनना होगा। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। ऐसा नहीं करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर लोकेश जाटव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए ये आदेश जारी कर दिया है। दुकानें भी अब पहले के मुकाबले दो घंटे कम सुबह 8 से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी। हाई रिस्क सिटी के तहत संक्रमित मरीज के यहा से सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी।

कलेक्टर द्वारा हाई रिस्क सिटी के तहत 9 संक्रमित घरों को एपिक सेंटर घोषित करते हुए इन घर से 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र के अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इससे लगे 5 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

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