रिश्वत केस में सीबीआई कोर्ट ने तीनों को ठहराया दोषी
रिश्वत केस में सीबीआई कोर्ट ने तीनों को ठहराया दोषी सांकेतिक चित्र
मध्य प्रदेश

इंदौर: असिस्टेंट आयकर आयुक्त के रिश्वत केस में सीबीआई कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया

Satish Dixit

इंदौर, मध्यप्रदेश। असिस्टेंट आयकर आयुक्त के 9 लाख के रिश्वत केस में सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को असिस्टेंट आयकर आयुक्त पंकज गुप्ता सहित तीनों को दोषी ठहराया। कुछ ही देर में अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

घूस के इस गोरखधंधे में आयकर अधिकारी से मिलीभगत का आरोप-

इंदौर में रिश्वत लेते रंगे हाथों धराए आयकर विभाग का एक आला अधिकारी व सीए को सीबीआई की टीम ने 20 फरवरी 2008 को आयकर विभाग में बतौर सहायक आयुक्त पदस्थ पंकज गुप्ता के घर पर छापा मारा था और नौ लाख रुपए की रिश्वत लेते वक्त गिरफ्तार किया था। गुप्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा के जरिये एक पैकेजिंग इकाई के संचालक से घूस ले रहे थे। मूंदड़ा पर घूस के इस गोरखधंधे में आयकर अधिकारी से मिलीभगत का आरोप है।

ऐसे गुप्ता व मूंदड़ा फँसे-

पंकज गुप्ता और मूदड़ा अजय वीरे के खिलाफ सीबीआई ने वर्ष 2009 में चार्जशीट दायर की थी। गुप्ता ने एडवांस रोटोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज नामक पैकेजिंग इकाई का सर्वेक्षण किया था। इस दौरान उन्होने इकाई पर 65 लाख रूपए का आयकर बकाया होने की बात कही थी। आयकर विभाग के इस अफसर ने इकाई के संचालक अभय से कर चोरी के कथित मामले को दबाने के लिए नौ लाख रुपए की रिश्वत माँगी थी ।

MP में भ्रष्टाचार पर नहीं लग रही है रोक

बताते चलें कि, एमपी में भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग रही है, जिसके चलते आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लोकायुक्त पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के तहत फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टीम ने पंचायत सचिव को पकड़ा है।

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