डोर टु डोर वाहनों का हो रहा था डीजल चोरी
डोर टु डोर वाहनों का हो रहा था डीजल चोरी Raj Express
मध्य प्रदेश

Indore : डोर टु डोर वाहनों का हो रहा था डीजल चोरी

Mumtaz Khan

इंदौर, मध्यप्रदेश। डोर टू डोर वाहन विगत एक माह से लगातार खराब होने के पश्चात भी डोर टू डोर वाहन को दी जाने वाली डीजल पंची के माध्यम से डीजल बेचने पर जोन क्र. 14 वार्ड 79 के अंतर्गत डोर टु डोर वाहनों से डीजल चोरी किए जाने सहायक सीएसआई, वाहन सुपरवाइजर एवं ड्राइवर की सेवा समाप्त करने के आदेश आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जारी किए गए है।

विदित हो कि जोन के सीएसआई राम लौवंशी एवं सहायक सीएसआई सुमित दुबे से इस संबंध में समक्ष में जानकारी प्राप्त की गई। सहायक सीएसआई द्वारा बताया गया कि डोर टु डोर वाहनों के लिये प्रतिदिन 8 से 10 लीटर डीजल की पर्ची उनके द्वारा दी जाती हैं व तय समय पर वाहन सुपरवाईजर भी उपस्थित रहता हैं।

विदित हो कि वाहन क्र. 8670 डोर टू डोर वाहन विगत एक माह से लगातार खराब होने के संबंध में सहायक सी एस आई व ड्रायवर जितेंद्र अटोडिया द्वारा बताया गया, साथ ही जोन का एक अन्य वाहन 8372 में भी विगत एक माह से अत्यधिक खराब होने के बारे में बताया गया। वाहन क्रं. 8670 के ड्रायवर द्वारा दिनांक 6 सितंबर को 10 लीटर डीजल की पर्ची प्राप्त कर महेश गार्ड लाईन 15 वी बटालियन स्थित डीजल पंप पर 5 लीटर की केन लेकर डीजल लिया गया एवं वहां पंप ऑपरेटर को बताया कि वाहन जोन पर पंचर हैं। अत: 5 लीटर की केन में डीजल दिया जाए। प्रथम दृष्टया प्रकरण संदिग्ध होने से डीजल पंप ऑपरेटर द्वारा डीजल की पर्ची व केन दोनों जब्ती कर वर्कशॉप में उपलब्ध करवाई गई।

वर्कशॉप के रिकॉर्ड अनुसार वाहन क्रं. 8670 के लिये माह अगस्त 2022 में 260 लीटर डीजल प्राप्त किया गया एवं उक्त वाहन माह अगस्त में 1306 कि.मी. चलाया गया। इसी प्रकार वाहन क्रं. 8372 को अगस्त माह में प्रतिदिन डीजल दिया जाकर कुल 279 लीटर डीजल प्रदाय किया गया, जिसमें कोई रेग्युलर ड्रायवर उपलब्ध नहीं होने से जोन पर उपलब्ध अन्य ड्रायवर/हेल्परों से वाहन को चलवाया जाता था। उक्त वाहन माह अगस्त में 1222 कि.मी. चलाया गया। प्रथम दृष्टया स्पष्ट हैं कि वाहन क्रमांक 8670 व 8372 में खराबी होने की वजह से यह वाहन पूरे माह कार्यरत नहीं रहें, जबकि इन्हें डीजल लगातार दिया जाता रहा। दिए गए डीजल की मात्रा अनुसार वाहन क्र. 8670 को 09 कि.मी. प्रति लीटर के मान से 2340 कि.मी. चलना था, जबकि आई एस डब्ल्यू एम से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार उक्त वाहन 1306 कि.मी. चला।

इसी प्रकार वाहन क्र. 8372, 2511 कि.मी. के स्थान पर 1222 कि.मी. कि. मी. चला। जिससे स्पष्ट हैं कि वाहन को प्रदाय किये गये डीजल की मात्रा वाहन की रनिंग के अनुरूप नहीं हैं, जिसमें सहायक सी एस आई सुमित दुबे, वाहन सुरवाईजर अंकित लभाते व ड्रायवर जितेंद्र अटोडिया, मस्टर ड्राइवर अभिषेक वर्मा और कमल चौधरी की संगनमतता होने पर आयुक्त द्वारा उपरोक्त तीनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए। इसके साथ ही संबंधित थाने में केन में डीजल देना प्रतिबंध होने के बावजूद डीजल केन मे देने पर पेट्रोल पंप कार्यरत कर्मचारियों की मिलीभगत होने संबंधी जांच करने एवं जांच करने के उपरांत एफ आई आर करने के लिए संबंधित थाने में आवेदन दिया गया है, साथ ही पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखा जा रहा है।

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