स्कूल फीस मामले में HC का फैसला
स्कूल फीस मामले में HC का फैसला Syed Dabeer Hussain - RE
मध्य प्रदेश

स्कूल फीस मामले में HC का फैसला, कोरोनाकाल तक निजी स्कूल लेंगे ट्यूशन फीस

Author : Deepika Pal

जबलपुर, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां छंटने लगा है वहीं दूसरी तरफ कई मुद्दों पर फैसले और सुनवाईयों की खबरें सामने आती जा रही हैं इस बीच ही हाईकोर्ट में चल रहे स्कूल केस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसके तहत अब निजी स्कूल केवल कोरोना काल तक ही ट्यूशन फीस ले सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की फीस नहीं वसूली जाएगी।

कोर्ट ने अपने फैसले से अभिभावकों को दी राहत

इस संबंध में, प्रदेश की हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है जिसमें निजी स्कूलों को आदेश देते हुए कहा कि, वे ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य मद में फीस नहीं वसूलेंगे। केवल कोरोना काल तक की ट्यूशन फीस ही वसूल की जाएगी। जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में इन स्कूलों के शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ को भी राहत दी है जिसमें कहा कि, शिक्षकों व स्टाफ का वेतन 20 फीसदी से ज्यादा नहीं काटा जा सकेगा। साथ ही कहा कि, महामारी समाप्त होने के बाद कटौती की गई राशि भी वापस करनी होगी।

क्या था मामला

इस संबंध में, मामले को लेकर बताते चलें कि, कोरोना संक्रमण के बीच निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे, रजत भार्गव की ओर से दायर जनहित याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था। जिसे लेकर कि इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दो अलग फैसले सुनाए थे जिसे लेकर विरोध की स्थिति बनी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद 6 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित किया था।

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