लॉकडाउन में दुकानें खोली तो होगा जुर्माना
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मध्य प्रदेश

लॉकडाउन में दुकानें खोली तो होगा जुर्माना SDM ने गठित किया निरीक्षण दल

Author : राज एक्सप्रेस

कटनी, मध्य प्रदेश। कटनी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने कोरोना वायरस संकमण के प्रसार को सख्ती से रोकने सम्पूर्ण जिले में 2 अगस्त 2020 की प्रातः 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। लॉकडाउन अवधि में बाजार या दुकान खुली पाये जाने पर आरआरटी अथवा एसडीएम द्वारा गठित निरीक्षण दलों द्वारा दण्डात्मक और चालानी जुर्माने आदि की कार्यवाही की जायेगी।

अनुविभागीय अधिकारी कटनी बलबीर रमने ने इस कार्यवाही के लिये अलग से नायब तहसीलदार पहाड़ी रवीन्द्र पटेल के नेतृत्व में दल गठित किया है। इस दल में खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र दुबे, पटवारी गजेन्द्र राय और अभिषेक तिवारी को शामिल किया गया है। यह दल प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक शहर के मुख्य बाजारों का भ्रमण करते हुये लॉकडाउन अवधि में दुकानों के खुली पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही एवं चालान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। एसडीएम ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और दुकाने खुली पाये जाने पर अधिकतम 5 हजार रुपये का जुर्माना (स्पॉटफाईन) लगाया जायेगा। दल अपनी आवश्यकता अनुसार संबंधित थाना क्षेत्रों से पुलिस बल प्राप्त कर सकेंगे।

अंकित मिश्रा ने संभाला मोर्चा :

नगर परिषद बरही अन्तर्गत नगर निरीक्षक अंकित मिश्रा ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार लॉकडॉउन का उल्लंघन करने वालों पर सकती करते हुए दर्जन भर लोगों का चालान काटा एवं मास्क लगाने तथा घर के बाहर अनावश्यक न निकलने की समझाइश दी। ज्ञात हो कि बरही मर्डर केस को सुलझाने में लगे पुलिस के कुछ आरक्षकों की कॉरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण संपूर्ण बरही थाना भी क्वारांटाइन किया गया है जिसके बावजूद भी पुलिस विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी निभा रहा है।

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