फसल का ऋण चुकाने की समय-सीमा बढाने का निर्णय
फसल का ऋण चुकाने की समय-सीमा बढाने का निर्णय  Syed Dabeer Hussain -RE
मध्य प्रदेश

खरीफ ऋण चुकाने की समय-सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ाने से किसानों में खासा उत्साह

Shravan Mavai

भोपाल,मध्यप्रदेश। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शनसिंह चौधरी ने किसानों द्वारा खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय-सीमा 28 मार्च से बढ़ा कर 30 अप्रैल किए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल का प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है।

दर्शन सिंह चौधरी ने कृषि मंत्री कमल पटेल से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश के किसानों की ओर से आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किसानों के आग्रह पर किसान हित में खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय-सीमा बढाने का निर्णय लिया है। समय-सीमा में वृद्धि से 60 करोड़ रूपये का अतिरिक्त ब्याज भार आएगा, जिसका भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली ऋण की निर्धारित अंतिम देय तिथि बढ़ाए जाने पर प्रदेश के किसानों में खासा उत्साह है। 

श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बेमौसम ओला-वृष्टि से आई आपदा में राज्य सरकार किसान भाईयों के साथ है। किसानों को 32 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को 25 से 35 प्रतिशत की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी और 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत मानते हुए राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओला प्रभावित किसानों से वसूली स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है, उसका ब्याज भी राज्य शासन द्वारा भरा जाएगा। 

गौरतलब है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ओला-वृष्टि से उपजी आपदा में राज्य सरकार किसान भाइयों के साथ है। किसानों को 32 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को 25 से 35 प्रतिशत की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी और 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत मानते हुए राहत दी जाएगी। मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्रों में ओला प्रभावित खेतों के सर्वे कार्य में आवश्यक समन्वय और निगरानी करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रभावित किसानों के फसल बीमा योजना के प्रकरण बन जाएँ और किसानों को योजना का लाभ समय रहते मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओला प्रभावित किसानों से वसूली स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है, उसका ब्याज भी राज्य शासन द्वारा भरा जाएगा। इससे किसानों को अगली फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल सकेगा।

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