शिकारी को 2 साल का कठोर कारावास
शिकारी को 2 साल का कठोर कारावास Social Media
मध्य प्रदेश

उमरिया : शिकारी को 2 साल का कठोर कारावास

Author : Afsar Khan

उमरिया, मध्य प्रदेश। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक कुमार की अदालत ने शिकार के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी उर्मिल बहेलिया को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 में दोषी करार देते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास और 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में एडीपीओ बी.के. वर्मा ने पैरवी की।

10 साल बाद आया फैसला :

मीडिया सेल प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि 04 जनवरी 2010 की शाम 07 बजे आरोपी उर्मिल बहेलिया ने मानिकपुर में ग्राम अमदरा से लगे हुए वन कक्ष क्रमांक-आरएफ-34 के अन्तर्गत बरगद के पेड़ के पास हाथ गोला जंगली जानवर के शिकार करने के उद्देश्य से रखा था, जिसके चलते जंगली सूअर की मौत हो गई थी। वन कर्मचारी दल बिलासपुर चौकी के द्वारा मौके पर जाकर आरोपी से पूछतांछ की और उसके पास के 01 किलो जंगली सूअर का कच्चा मांस, बाल एवं एक नग चाकू बरामद किये थे, आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब मांस, बाल का परीक्षण कराने के साथ की रासायनिक परीक्षण कराने के बाद परिवाद न्यायालय में पेश किया था, अदालत ने सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सजा का ऐलान किया।

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