राजीव गांधी मर्डर केस के कातिलों की जेल से रिहाई
राजीव गांधी मर्डर केस के कातिलों की जेल से रिहाई Social Media
भारत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- राजीव गांधी मर्डर केस के कातिलों की जेल से रिहाई

Priyanka Sahu

दिल्ली, भारत। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान 31 साल पहले आत्मघाती हमले के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की जान चली गई थी और आज राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की खबर सामने आ रही है कि, सुप्रीम कोर्ट ने आज राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों को रिहा कर दिया है।

नलिनी श्रीहरन समेत सभी 6 दोषी रिहा :

दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मर्डर केस में नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए, इन सभी की रिहाई के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट के जज बी. आर. गवई और बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि, ''मामले के दोषियों में से एक ए. जी. पेरारिवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से ज्यादा जेल की सजा पूरी कर ली थी।''

यह है 6 दोषी :

राजीव गांधी हत्याकांड में यह है 6 दोषियों के नाम, जिन्‍हें रिहा किया गया है- 'नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस'।

दोषियों के वकील का कहना :

दोषियों के वकील ने बताया कि, ''पेरारिवलन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए अन्य 6 दोषियों(पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में) को भी SC ने रिहा कर दिया है।''

बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 मई को पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या के मामले के दोषी ए. जी. पेरारिवलन को अच्छे बर्ताव के कारण जेल से रिहा कर दिया था। तो वहीं, राजीव गांधी के मर्डर केस में सज़ा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर.पी. रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।

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