मोटर व्हीकल एक्ट 2019
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 Syed Dabeer Hussain - RE
पश्चिम बंगाल

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू न करने के पीछे इन राज्यों के अपने तर्क

Author : Sudha Choubey

राज एक्सप्रेस। देशभर में 1 सितंबर से नया मोटर अधिनियम लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। सरकार का मानना है कि, इससे लोग जागरूक होंगे और नियमों का पालन करेंगे। नए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, वर्ष के लिए 1,000 रूपये पर तय किए गए। अधिकांश अपराधों के लिए जुर्माना दर, हर साल 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। अपराधियों पर जुर्माने की उच्च दर से, यात्रियों सहित कोई खुश नहीं हैं।

इन राज्यों में लागू नहीं हुआ रूल :

बता दें कि, नया मोटर अधिनियम लागू होने के बाद कई स्थान पर विवाद शुरू हो गया है। नया मोटर अधिनियम मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुआ है। खबरों के अनुसार, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने भी अपने-अपने राज्यों में इस अधिनियम को लागू करने से मना कर दिया है।

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू न करने के पीछे इन राज्यों के अपने तर्क :

मध्यप्रदेश पुलिस को नहीं मिले निर्देश:

सरकार द्वारा लागू होने वाला सेंट्रल मोटर व्हीकल (संशोधित) एक्ट-2019 मध्यप्रदेश में लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य शासन से पुलिस को इस पर कोई निर्देश नहीं मिले हैं, इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।

पीसी शर्मा का कहना :

कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि, राज्य में एक सितंबर से नए नियम लागू नहीं होंगे। शर्मा ने कहा कि केंद्र ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है और राज्य सरकार चर्चा के बाद ही इस अधिनियम को लागू करेगी।

पश्चिम बंगाल में नहीं होगा लागू :

पश्चिम बंगाल ने यातायात उल्लंघन पर जुर्माने की राशि के अंतर का हवाला देते हुए, इस समय सख्त केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन अधिनियम को लागू करने से इनकार कर दिया है।

राजस्थान जुर्माना राशि की समीक्षा करेगा:

राजस्थान ने कहा कि वह राज्य परिवहन मंत्री के अनुसार, जुर्माने की राशि की समीक्षा करने के बाद फोन करेगा। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि, राज्य संशोधित प्रावधानों को लागू करेगा, लेकिन जुर्माना राशि की समीक्षा करेगा।

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