प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने दिया निर्देश।
प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। Social Media
पॉलिटिक्स

हाईकोर्ट का आदेश, CAA और NRC के विरोध में लगे विज्ञापन हटा लें

Author : रवीना शशि मिंज

राज एक्सप्रेस। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से एक नया रूख देखने को मिला है।

दरअसल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदेशभर में लगाए गए सरकारी विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया है।

अदालत ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि, अगली सुनवाई तक प्रदेशभर में सार्वजनिक जगहों पर नागरिकता संशोधन कानून(CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (NRC) के विरोध में लगे सारे सरकारी विज्ञापनों को हटा लें। आपको बता दें अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया कि, 'यदि सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के शिक्षित सांसदों और विधायकों से सलाह- मशवरा किया होता तो उन्हें पता चलता कि, संविधान के अनुसार केंद्रीय सूची में मौजूद कानून को रोक लगाने का अधिकार उनके पास नहीं है। दीदी को छोड़कर सभी को पता है कि, नागरिकता केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है।'

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