चुनाव आयोग का फैसला : आधार और वोटर आईडी कार्ड भी लिंक करना हुआ अनिवार्य

इलेक्शन कमीशन द्वारा आधार और वोटर आईडी कार्ड को भी लिंक करने का अभियान अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। यहां जान लीजिए कि, इसकी शुरुआत देश के किस राज्य से की जाएगी।
आधार और वोटर आईडी कार्ड भी लिंक करना हुआ अनिवार्य
आधार और वोटर आईडी कार्ड भी लिंक करना हुआ अनिवार्य Kavita Singh Rathore -RE

राज एक्सप्रेस। अभी तक आपने अपने मोबाईल नंबर, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाया होगा, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा लिए गए बड़े फैसले के बाद अब आपको अपने आधार और वोटर आईडी कार्ड को भी लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा यह अभियान अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। यहां जान लीजिए कि, इसकी शुरुआत देश के किस राज्य से की जाएगी।

चुनाव आयोग का फैसला :

दरअसल, यह फैसला भले ही चुनाव आयोग ने आज लिया हो, लेकिन आज से 2 साल पहले यानी 2020 में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक में चुनाव सुधार प्रक्रिया की चर्चा के दौरान आयोग ने लगभग 40 प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं। इन प्रस्तावों में मुख्य मुद्दा आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का भी था। हालांकि, तब यह प्रस्ताव अमल में नहीं आया था, लेकिन अब इसे अमल में लाया जाएगा और हर एक को अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना होगा।

महाराष्ट्र बनेगा पहला राज्य :

बताते चलें, चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को लिए गए बड़े फैसले के बाद अब पूरे देश में सभी को अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा अगले महीने से अभियान शुरू किया जाएगा। जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी और इस प्रकार पहला ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस फैसले की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि, 'वोटर की पहचान इससे बहुत आसान हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है।'

मुख्य चुनाव अधिकारी का कहना :

महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि, 'राज्य में वोटर आईडी कार्ड को अब आधार से जोड़ा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया राज्य में 1 अगस्त 2022 से शुरू की जाएगी। वोटरों की पहचान स्थापित करने और वोटर लिस्ट में हुई प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। अगर आपके पास इस दौरान आधार कार्ड नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स को ऑप्शन के तौर पर रखा गया है।'

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