आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक ना कराने वालों को मिली कुछ महीनों की मोहलत

देश में आधार को अन्य पेन से लिंक कराने की मुहिम जारी है। यदि आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब एक बार फिर आधार लिंक की लास्‍ट डेट बढ़ गई है।
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक ना कराने वालों को मिली कुछ महीनों की मोहलत
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक ना कराने वालों को मिली कुछ महीनों की मोहलतSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। पिछले कई सालों से देश में आधार को मोबाईल नंबर, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक कराने की मुहिम जारी है। आपने भी अपने आधार को इन सब से लिंक करवाया ही होगा इसके अलावा मार्च में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के बीच हुई बैठक के बाद आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य हो गया है। यदि आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब एक बार फिर आधार लिंक की लास्‍ट डेट बढ़ गई है।

लिंक कराने की आखिरी तारीख :

यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग ने इन्हें लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 निर्धारित की है। इसलिए, आपके पास अभी भी कुछ महीनों का समय है जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। हालांकि, सरकार आधार को लिंक कराने के लिए कई समय सीमा निर्धारित कर चुकी है। जिसे मांग को देखते हुए बढ़ा दिया जाता है। इससे पहले सरकार द्वारा निर्धारित की गई डेडलाइन की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी। जिसे अब बढ़ा दिया गया है। ऐसा करके सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दे दी है।

इतना भरना पड़ सकता जुर्माना :

बताते चलें, पैन कार्ड और आधार लिंक करने की आखिरी डेट को 0 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिए जाने पर, ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिली है। जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। बता दें, आज पैन कार्ड का आधार से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 'निष्क्रिय' हो जाएगा और आयकर विभाग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, 'आपने यदि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो, आपको आयकर विभाग को 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर विभाग यह जुर्माना निष्क्रिय पैन नंबर का इस्तेमाल करने के कारण वसूलेगा।'

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी :

वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि, 'आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। सीबीडीटी ने इस आशय का नोटिफिकेशन शुक्रवार (17 सितंबर) को जारी किया है। सरकार ने 23 मार्च 2021 को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नया सेक्शन 234एच (23H) जोड़ा है।' वित्त मंत्रालय ने आगे कहा था कि, 'CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न और ऑडिट की रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अगर आयकरदाताओं ने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अभी भी समय है। अगर अंतिम समयसीमा तक रिटर्न नहीं भरा गया तो जुर्माना देना पड़ सकता है।'

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की घोषणा :

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने घोषणा की थी कि, 'इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा (ITR Filing Deadline) इस साल के अंत तक बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए मई में इसे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था।'

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