राज एक्सप्रेस। यदि आप घर बनाने के लिए होम लोन लेने का मन बना रहे हैं तो, जरा ध्यान दें यह खबर आपको निराश कर सकती है। दरअसल, आज यानी 1 अप्रैल से देश में कई बड़े बदलाव आए हैं। कई नियम आज से बदल गए हैं, इन नियमों के बदलने से किसी को मुनाफा होगा तो किसी को नुकसान। इसी कड़ी में होम लोन की दरों में हुए बदलाव के चलते बैंक ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि, आज से होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया है।
अतिरिक्त टैक्स छूट खत्म :
दरअसल, आज शुक्रवार यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ आज से देश में कई बदलाव हो गए हैं। इन्हीं बदलावों के तहत आज से शुरू हुए नए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले दिन बैंक ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि, आज से होम लोन की ब्याज दरों पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स यानी 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट को ख़त्म कर दिया गया है। टैक्स में छूट मिलने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। टैक्स को साल 2019 में बजट के दौरान शुरू किया गया था। उस समय आयकर कानून में नई धारा 80EEA जोड़ी गई थी और इसी के तहत सस्ते घरों के लिए मिलने वाले होम लोन के ब्याज में अतिरिक्त छूट मिलनी शुरू हुई थी।
पहले बढ़ाई जा चुकी है छूट की अवधि :
बताते चलें, इस छूट की अवधि पहले 31 मार्च, 2021 थी, लेकिन इसे पूरे एक साल बढ़ाकर बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया गया था। हालांकि, सरकार ने अब इसे और आगे न बढाकर इसे खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बता दें, 80EEA के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के लिए घर की कीमत स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर 45 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई थी। हालांकि, यह छूट सिर्फ ऐसे ही बैंक ग्राहकों को दी जाती थी जो कोई भी घर पहली बार खरीद रहे थे।
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