अनिल अंबानी को 5 साल पुराने मामले में मिलेगी करोड़ो रुपये की राशि

अनिल अंबानी की मुसीबतें फिलहाल टलती नजर आ रही है। क्योंकि, खबर यह है कि, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Infra) को करोड़ो रुपये की राशि मिलेगी।
अनिल अंबानी को 5 साल पुराने मामले में मिलेगी करोड़ो रुपये की राशि
अनिल अंबानी को 5 साल पुराने मामले में मिलेगी करोड़ो रुपये की राशिSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। काफी समय से नुकसान और विवादों में घिरे रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी की मुश्किलें पिछले दिनों कुछ कम होती नजर आ रही थीं, लेकिन पिछले दिनों ही ऐसा लग रहा था, जैसे अनिल अंबानी की मुसीबतें इतनी आसानी से नहीं टलने वाली हैं। हालांकि, अब उनके ऊपर मंडरा रही मुसीबतों का तो नहीं पता, लेकिन अब अनिल अंबानी को फ़िलहाल एक बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि, ऐसी खबर आई है कि, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के को लगभग 5 साल पुराने मामले में करोड़ो रुपये की राशि मिलेगी।

Reliance Infra को मिलेगी धन राशि :

दरअसल, काफी समय से नुकसान का सामना कर रहे रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी की आर्थिक हालत काफी खराब चल रही है। इतना ही नहीं उन्होंने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। वहीं, अब ऐसा लग रहा है। कि, उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 5 साल पुराने मामले में रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Infra) के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद रिलायंस इंफ्रा को 900 करोड़ की राशि मिलेगी। जबकि पहले रिलायंस इंफ्रा को दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) द्वारा 31 जुलाई तक 595 करोड़ रुपये मिलने थे। वहीं, अब रिलायंस इंफ्रा को 900 करोड़ मिलेंगे। इसमें 303 करोड़ रुपये बैंक गारंटी के तौर पर भुगतान करने होंगे।

DVC के चेयरमैन ने दिया अंडरटेकिंग :

कोलकाता स्थित दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को लिखित में एक अंडरटेकिंग भी दिया है। इस अंडरटेकिंग में कहा गया है कि, 'कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा।'

क्या है मामला ?

जानकारी के लिए बता दें, यह मामला साल 2017 के अप्रैल में शुरू हुआ था। इस मामले के तहत रिलायंस इंफ्रा ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 2x600MW कोयला आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए डीवीसी से प्रोजेक्ट लिया था, लेकिन जमीन की उपलब्धता न होने और स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध के चलते यह प्रोजेक्ट पूरा होने में काफी देर हो रही थी। जिसके चलते रिलायंस इंफ्रा ने क्लेम की मांग की। इस मांग के चलते ही यह मामला अलग-अलग कोर्ट में जा पहुंचा था। अब जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया तो वह रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में आया है। इस फैसले से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अनिल अंबानी को काफी राहत मिलेगी।

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