राज एक्सप्रेस। भारत में लगातार सरकार नए-नए नियम लागू कर रही है वही अब सरकार का अगला कदम एक तरफ NRC लागू करने को लेकर नजर आरहा है तो दूसर कदम ग्रेच्युटी कानून में कुछ बड़े बदलाव करने की तरफ नजर आ रहा है। वर्तमान में कर्मचारियों को एक संस्थान में लगातार 5 साल तक कार्य करने के बाद नौकरी छोड़ने पर ही ग्रेच्युटी मिलने का नियम है। इस नियम का जिक्र सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के नियमों में भी किया गया है, लेकिन अब इन नियमों में जल्द ही बदलाव किये जाएंगे क्योंकि, अब सरकार द्वारा लोकसभा में ग्रेच्युटी बिल में बदलान करने की मांग की पेशकश हुई है।
क्या है ग्रेच्युटी कानून :
ग्रेच्युटी एक तरह की धन राशि होती है जो, किसी संस्था द्वारा अपने कर्मचारी को कम से कम 5 साल कार्य करने के बाद दी जाती है। ग्रेच्युटी मिलने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं, जिनके अनुसार ही हर संस्था इसे अपने कर्मचारियों को दे सकती है।
क्या है ग्रेच्युटी मिलने के नियम :
ग्रेच्युटी मिलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाये गए हैं, जिनके अनुसार ही कर्मचारी ग्रेच्युटी पा सकेगा। इन नियमों के अनुसार, कर्मचारी एक संस्था में लगातार 5 साल तक अपनी सेवाएं दे चुका हो तब वह इसके योग्य माना जाता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता के अनुसार ग्रेच्युटी पाने के लिए लगातार पांच साल तक सेवा देना उन विशेष स्थितयों में अनिवार्य नहीं होता है। जैसे, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाये या वो काम करने के लिए शारिरिक रुप से सक्षम न रहे और उसे नौकरी छोड़ना पड़े। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाये तो ग्रेच्युटी उसके नॉमिनी को दी जाती है और यदि किसी स्थिति में कर्मचारी ने नॉमिनी नहीं बनाया हो तो, ग्रेच्युटी कर्मचारी के वारिस को दी जाती है।
सरकार की मांग :
हालांकि, सरकार इन नियमों में काफी लम्बे समय से बदलाव करना चाहती थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। सरकार की मांगों के अनुसार ग्रेच्युटी की अवधि को 5 साल से कम किया जाना चाहिए क्योंकि, आज के समय में जितना कम्पटीशन मार्केट में है उसको देखते हुए एक ही कंपनी में लगातार 5 साल तक रुक पाना मुश्किल हो गया है। कई जगह तो कंपनियां स्वयं ही छंटनी करके कर्मचारियों को निकल देती हैं। ग्रेच्युटी का प्राइवेट जॉब वालो के लिए भी बहुत महत्व है।
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