राज एक्सप्रेस। टाटा-सायरस मिस्त्री मामले को लेकर चल रही कार्यवाही के दौरान आज यानि शुक्रवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाटा-सायरस मिस्त्री विवाद से जुड़े हुए सभी पक्षों को चार सप्ताह के अंदर ही अपनी-अपनी दलील पूरी करने के आदेश दिए हैं।
खंडपीठ ने दिए निर्देश :
बताते चलें, सायरस मिस्त्री ने टाटा सन्स लिमिटेड में निदेशक पद पर बहाल किये जाने का अनुरोध किया है। इसी मामले की सुनवाई में आज न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने यह निर्देश सायरस इंस्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील :
सायरस इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आए वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यम सुन्दरम ने दलील पेश करते हुए बताया है कि, उन्हें निदेशक पद से हटाकर आर्टिकल ऑफ एसोएशिन के आर्टिकल 121 का दुरुपयोग किया गया है। इतना ही नहीं इस संबंध में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का आदेश दोषपूर्ण भी है।
खंडपीठ का कहना :
वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यम सुन्दरम द्वारा पेश की गई दलील को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि, चूंकि टाटा सन्स की एक अपील शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है, इसलिए इस मामले को उसके साथ सम्बद्ध करने की आवश्यकता है।
हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध :
टाटा सन्स का पक्ष रखते हुए उनकी दलील पेश करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि, दोनों पक्षों द्वारा की गई अपीलों को जल्द से जल्द सुलझा दें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को अपनी-अपनी दलीलें चार सप्ताह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिए है। साथ ही कहा कि, उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों द्वारा की गई अपीलों पर विचार करेगी।
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