
राज एक्सप्रेस। इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि कई लोग अब भी ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे में अब आगे लोगों के पास क्या ऑप्शन है? चलिए जानते हैं।
लगेगा जुर्माना :
नियमों के अनुसार जिन लोगों ने अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनके पास अभी भी इनकम टैक्स भरने का एक मौका और है। ऐसे लोग 31 दिसबंर से पहले अपना आयकर जमा कर सकते हैं। हालांकि इन लोगों को जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल आयकर कानून के अनुसार तय डेडलाइन के बाद आयकर जमा करने वालो को धारा 234ए के तहत जुर्माना देना होता है।
कितना लगता है जुर्माना?
5 लाख रूपए तक की सालाना आय वालों को डेडलाइन के बाद आयकर जमा करने पर 1000 रूपए का जुर्माना देना होता है, वहीं 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वालों को डेडलाइन के बाद आयकर जमा करने पर 5000 रूपए का जुर्माना देना होता है। इसके अलावा करदाता को तय टैक्स की राशी पर एक फीसदी ब्याज भी चुकाना होता है। अगर करदाता महीने की 5 तारीख के बाद टैक्स जमा करता है तो उसे पूरे महीने का ब्याज देना होता है।
31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल ना करें तो?
अगर कोई करदाता 31 दिसंबर तक भी इनकम टैक्स जमा नहीं करता है तो वह इनकम टैक्स कमिश्नर से माफ़ी की अपील करके उपभोक्ता अपडेट के साथ रिटर्न फाइल कर सकता है। हालांकि इस दौरान करदाता को रिटर्न ना भरने की वजह भी बतानी होगी। दूसरी तरफ आयकर विभाग 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने वाले करदाता को नोटिस भेज सकता है या फिर पेनाल्टी लगा सकता है। इसके अलावा विभाग को करदाता पर मुकदमा करने का भी अधिकार प्राप्त है।
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