सही से मास्क न लगाने वालों की खैर नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट की DGCA को गाइडलाइन

दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं जो हवाई यात्रा के दौरान सही से मास्क नहीं पहनते। साथ ही कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के लिए गाइडलाइंस जारी की है
दिल्ली हाई कोर्ट की DGCA को गाइडलाइन
दिल्ली हाई कोर्ट की DGCA को गाइडलाइनSyed Dabeer Hussain - RE

दिल्ली। अब एक साल से ज्यादा समय हो चला है और पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नहीं रोक सके हैं। इससे बचने का मुख्य उपाय है 'मास्क पहनना', लेकिन आपने कई लोगों को देखा होगा जो सही से मास्क नहीं पहनते। उनका मास्क या तो नाम के लिए गले में रहता है या नाक मास्क के बाहर झांकती रहती है। अब ऐसे लोगों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस :

दरअसल, जबसे देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से सरकार कह रही है कि, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन हम किसी भी यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरह से पालन नहीं कर पाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ठीक तरह से मास्क पहने। इसलिए ही अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं जो हवाई यात्रा के दौरान सही से मास्क नहीं पहनते हैं। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने सभी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के लिए गाइडलाइंस जारी की है कि, उड़ान के दौरान सही तरीके से मास्क न पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएँ।

क्यों जारी की गई गाइडलाइंस :

बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के तहत सही तरह से मास्क न पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही आदेश पर अमल की जांच के लिए समय-समय पर विमानों में निरीक्षण करने की बात भी कही गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि, जस्टिस सी हरी शंकर ने देखा था कि 'हवाई अड्डे से विमान में बैठते समय यात्री सही तरीके से मास्क नहीं लगाए रखते हैं। इसके बाद उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।'

कोर्ट है विवश :

अपने आदेशों के तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि, 'कोर्ट यह आदेश देने पर विवश है क्योंकि जज ने खुद 5 मार्च को कोलकाता से दिल्ली की उड़ान में चिंताजनक स्थिति देखी थी। जज ने देखा कि, बहुत से यात्री ऐसे थे जिन्होंने मास्क को अपनी ठोड़ी के नीचे पहना था। जब जज ने विमान के चालक दल के सदस्यों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि, सभी यात्रियों को मास्क पहनने को कहा गया है, लेकिन नहीं पहनने पर वो कुछ नहीं कर सकते।'

गाइडलाइंस के तहत होगी कार्रवाई :

कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में यह भी कहा है कि, 'विमान के चालक दल के सदस्य समय-समय पर यह देखेंगे कि, यात्री नियमों और खास कर मास्क पहनने के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यात्रियों को सही तरीके से मास्क पहनते हुए अपने नाक और मुंह को कवर करना होगा। अगर कोई यात्री उड़ान भरने से पहले नियम नहीं मानता है तो उसे बिना देर किए नीचे उतार दिया जाएगा। अगर कोई यात्री याद दिलाए जाने के बाद भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ DGCA और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें उन्हें थोड़े समय या हमेशा के लिए हवाई यात्रा से प्रतिबंधित करना शामिल है। एयरलाइंस बोर्डिंग पास के साथ यात्रियों को लिखित में नियमों और उनके उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी देंगी।'

घोषणा में देनी होगी चेतावनी :

कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को सीधे तोर पर कहा है कि, 'अब से विमान के अंदर उद्घोषणाओं के दौरान भी यात्रियों को मास्क पहनने और उसका नियम तोड़ने पर होने वाली कार्यवाही की चेतावनी दी जाये। साथ ही उन्हें बताया जाए कि, अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'

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