Go First के खिलाफ DGCA की कार्रवाई
Go First के खिलाफ DGCA की कार्रवाईSocial Media

55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने वाले मामले में Go First के खिलाफ DGCA की कार्रवाई

हाल ही में Go First से सामने आए मामले के तहत विमान ने 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर ही उड़ान भर ली थी। वहीँ, अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए एयरलाइन कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है।

Go First Case Update : भारत की एयर लाइन कंपनियां बीते कुछ समय से किसी न किसी कारण के चलते सुर्खियों में नजर आ ही रही हैं। कभी कोई मामला सामने आता है तो कभी कोई। वहीँ, हाल ही एयरलाइन कंपनी गो-फर्स्ट (Go First) से एक मामला सामने आया था। इस मामले के तहत Go First का एक विमान ने 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर ही उड़ान भर ली थी। वहीँ, अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए एयरलाइन कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है।

एयरलाइन कंपनी पर लगा जुर्माना :

किसी भी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की कमान किसी एक समूह के हाथ में रहती है जो, उस क्षेत्र की सभी कंपनियों के लिए नियम निर्धारित करता है। नियमों का उल्घंलन होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। जिस प्रकार बैंकों की कमान RBI के और टेलिकॉम कंपनियों की कमान TRAI के हाथ में रहती है ठीक उसी तरह सभी विमान कंपनियों की कमान DGCA (Directorate General of Civil Aviation) के हाथ में होती है। जब भी किसी एयरलाइन कंपनी द्वारा कुछ गड़बड़ की जाती है तो DGCA उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करता है। वहीं, अब गो-फर्स्ट (Go First) से सामने आए यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर जाने वाले मामले DGCA ने एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है।

जारी किया था नोटिस :

बताते चलें, DGCA द्वारा गो फर्स्ट एयरलाइन पर 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भरने के लिए जुर्माना तो लगाया ही गया है। इससे पहले DGCA ने कंपनी के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। DGCA ने एयरलाइन से पूछा था कि, 'उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न की जाए'। DGCA ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया है कि, Go First ने 25 जनवरी को 'कारण बताओ' नोटिस का जवाब दिया। एयरलाइन कंपनी ने जवाब देते हुए कहा है कि, 'विमान में यात्रियों की बोर्डिंग के संबंध में टर्मिनल समन्वयक (टीसी), वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच संचार और समन्वय की कमी थी।'

DGCA ने बताया:

DGCA ने बताया है कि, 'जांच में साफ हुआ है कि, एयरलाइन कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है। इस सबको देखते हुए कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।' गौरतलब है कि, यह मामला 9 जनवरी को बैंगलोर हवाई अड्डे पर बेंगलुरू से दिल्ली जाने वाली Go First की फ्लाइट से सामने आया था।

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