GST अनुपालन राहत के बारे में व्यवसायों को क्या जानने की जरूरत है?

परिषद ने कर अधिकारियों को कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है जो 15 अप्रैल से 29 मई के बीच 30 मई तक होती हैं।
कारोबारियों को तीन महीनों में की गई बिक्री के लिए कर चुकाने ब्याज देनदारी में राहत दी गई है। - सांकेतिक चित्र
कारोबारियों को तीन महीनों में की गई बिक्री के लिए कर चुकाने ब्याज देनदारी में राहत दी गई है। - सांकेतिक चित्रNeelesh Singh Thakur – RE

हाइलाइट्स –

  • GST Council ने राहत का दायरा बढ़ाया

  • मई में प्रदान की गई राहत का दायरा बढ़ा

  • कारोबारियों को ब्याज देनदारी में मिली राहत

राज एक्सप्रेस। व्यवसायों को मार्च, अप्रैल और मई की बिक्री के लिए अपने माल और सेवा कर (जीएसटी/GST) भुगतान करने में एक अतिरिक्त छूट मिली है क्योंकि संघीय अप्रत्यक्ष कर निकाय, जीएसटी परिषद (GST Council) ने इस महीने की शुरुआत में दी गई राहत का दायरा बढ़ा दिया है।

मिली बड़ी राहत -

जीएसटी परिषद ने मई में पहले दी गई राहत का दायरा बढ़ाया है जिससे व्यवसायों को मार्च, अप्रैल और मई की बिक्री के लिए उनके माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने में अतिरिक्त छूट मिल सके।

कारोबारियों को इन तीन महीनों में की गई बिक्री के लिए कर चुकाने हेतु लंबा समय मिला है, जिसमें ब्याज देनदारी में राहत दी गई है।

पैनल की पेशकश -

1 मई को, परिषद की ओर से त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिकृत अधिकारियों के एक पैनल ने मार्च और अप्रैल के लिए राहत की पेशकश की थी।

कारोबारियों को तीन महीनों में की गई बिक्री के लिए कर चुकाने ब्याज देनदारी में राहत दी गई है। - सांकेतिक चित्र
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अब, मार्च और अप्रैल की कर अवधि के लिए रियायती ब्याज दर की अवधि के विस्तार के अलावा मई के लिए भी राहत उपलब्ध है।

मार्च और अप्रैल की कर अवधि के मामले में विलंबित भुगतान के लिए पहले 15 दिनों के बिना ब्याज की देनदारी के बाद, सामान्य 18% दंडात्मक ब्याज शुरू होने से पहले रियायती 9% ब्याज दर की अवधि होती है।

रियायतों का विवरण -

जीएसटी परिषद ने दी गई रियायतों का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार रियायती ब्याज की यह अवधि, जो 1 मई को दी गई राहत के अनुसार मार्च और अप्रैल के लिए 15 दिन थी, अब मार्च कर अवधि के लिए 45 दिन और अप्रैल कर अवधि के लिए 30 दिन कर दी गई है।

इनको मिलेगा लाभ -

यह लाभ 5 करोड़ रुपये तक की बिक्री वाले व्यवसाय के लिए है। उन्हें मई लेनदेन के लिए करों का भुगतान करने की देय तिथि के बाद 15 दिनों के लिए बिना ब्याज देयता की राहत भी बढ़ा दी गई है। इसके बाद अगले 15 दिनों के लिए 9% ब्याज लिया जाएगा।

बड़े व्यवसायों के लिए -

मई लेनदेन के लिए करों का भुगतान करने की देय तिथि के बाद पहले 15 दिनों के लिए बड़े व्यवसायों को 9% रियायती ब्याज दिया गया है।

कर अधिकारियों को अतिरिक्त समय -

परिषद ने कर अधिकारियों को कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है जो 15 अप्रैल से 29 मई के बीच 30 मई तक होती हैं।

छोटे व्यवसायों को राहत -

ब्याज राहत से छोटे व्यवसायों को बड़े पैमाने पर मदद मिलने की उम्मीद है क्योंकि उनमें से कई नकदी प्रवाह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और महामारी से लड़ने के लिए लगाए गए क्षेत्रीय प्रतिबंधों के कारण व्यापार में व्यवधान का सामना कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर – आर्टिकल प्रचलित मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त प्रचलित जानकारी जोड़ी गई हैं। इस आर्टिकल में प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

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