मध्य प्रदेश में सस्ती होने जा रही शराब, एयरपोर्ट्स और मॉल्स में रिटेल में होगी उपलब्ध
मध्य प्रदेश में सस्ती होने जा रही शराब, एयरपोर्ट्स और मॉल्स में रिटेल में होगी उपलब्धSyed Dabeer Hussain - RE

मध्य प्रदेश में सस्ती होने जा रही शराब, एयरपोर्ट्स और मॉल्स में रिटेल में होगी उपलब्ध

यदि आप शराब पीने के शौकीन हैं और आप मध्य प्रदेश निवासी है तो यह खबर आपको खुश कर सकती है क्योंकि, अब जल्द ही मध्य प्रदेश में शराब सस्ती कीमतों में मिलेगी।

मध्य प्रदेश, भारत। यदि आप शराब पीने के शौकीन हैं और आप मध्य प्रदेश निवासी है तो यह खबर आपको खुश कर सकती है क्योंकि, अब जल्द ही मध्य प्रदेश में शराब सस्ती कीमतों में मिलेगी। इतना ही नहीं प्रदेश में शराब एयरपोर्ट्स और मॉल्स में रिटेल में मिल सकेगी।

मध्य प्रदेश में शराब होगी सस्ती :

दरअसल, जल्द ही मध्य प्रदेश में शराब सस्ती होने वाली है। क्योंकि, प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति (Excise policy) को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में एयरपोर्ट्स और 4 महानगरों के चुनिंदा मॉल्स में शराब रिटेल में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोगों को घर पर होम बार बनाने का लाइसेंस भी मिल सकेगा जिनकी सालाना आय एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है। इतना ही नहीं घर पर रखी जाने वाली शराब की बोतलों की छूट भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

कैबिनेट की बैठक में हुई चर्चा :

बताते चलें, इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत शराब की कीमतों को 20% तक सस्ता करने की बात कही गई है। जिससे शराब की कीमतों को व्यवहारिक बनाया जा सके। बैठक में कैबिनेट द्वारा मध्य प्रदेश हेरिटेज लिकर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। जिससे इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में फिक्स फी पर चुनिंदा सुपरमार्केट्स में शराब बेची जा सकेगी। साथ ही सभी एयरपोर्ट्स पर भी आउटलेट खोले जा सकेंगे।

होम बार के लिए मिलेगा लाइसेंस :

बताते चलें, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की सालाना आय वाले लोगों को होम बार लाइसेंस दिया जाएगा और उसके बदले उनसे 50 हजार रुपये की सालाना फीस वसूली जाएगी। पॉलिसी के तहत इको-टूरिज्म बोर्ड और पर्यटन विकास निगम की अस्थायी यूनिट्स पर रियायती दरों पर बार लाइसेंस जारी होंगे। वहीं,

  • प्रदेश सरकार ने इंदौर और भोपाल में माइक्रोब्रेवरीज को शुरू करने की अनुमति दी है। साथ ही शराब के आयात की प्रक्रिया को आसाने पर ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी लेने के बाद बिजली विभाग से भी NOC लगेगी। इसके अलावा इस बैठक में कुछ अन्य फैसले भी लिए गए। इन फैसलों के तहत -

  • अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए सभी शराब दुकानों को कम्पोजिट शॉप्स के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहां देशी, विदेशी के साथ-साथ बियर भी बिक सकेगी।

  • जिला स्तरीय हाई-पॉवर कमेटी को शराब दुकानों की जगह बदलने का अधिकार होगा। इन समितियों में कलेक्टर, स्थानीय विधायक होंगे।

  • मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले अंगूरों के साथ-साथ जामुन से बनाई जाने वाली वाइन ड्यूटी फ्री होगी।

  • नई आबकारी नीति में टेट्रा-पैकिंग लिकर पैकिंग का प्रावधान भी है।

  • क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी जिसे स्कैन कर उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी देखी जा सकेगी।

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