फिल्म फेडरेशन ने सरकार से मांगी सिनेमाघरों में 100% सीटें करने की अनुमति

सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने के आदेश दिए थे। वहीं, अब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिनेमाघरों को 100% क्षमता के साथ खोलने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।
Film Federation writes letter to government for 100% seats in theater
Film Federation writes letter to government for 100% seats in theaterSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। देश में कोरोना के चलते मार्च से ही लागू हुए लॉकडाउन के कारण कई सेवाएं बंद थीं। सरकार ने धीरे-धीरे लगभग सभी सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं, लेकिन इन्हीं सेवाओं के तहत सिनेमाघरों को सिर्फ 50% की दर्शक क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, बीच में तमिलनाडु सरकार ने इन्हें पूरी तरह खोलने का फैसला किया था, जिस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए निर्देश जारी किए थे। वहीं, अब फिल्म फेडरेशन ने सरकार को थिएटर की क्षमता को 100% करने के लिए पत्र लिखा है।

सिनेमाघरों को भी खोलने की अनुमति :

दरअसल, देश में अनलॉक 5 के लागू होने के बाद सरकार ने सिनेमाघरों को भी खोलने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के मकसद से इसे सिर्फ 50% दर्शक क्षमता के साथ ही खोलने के आदेश दिए थे। वहीं, अब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नुकसान के चलते सिनेमाघरों को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मांगी है। इसके लिए फिल्म फेडरेशन ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख कर अपनी मांग रखी है। बताते चलें, फिल्म फेडरेशन की यह मांग ऐसे समय में सामने आई है, जब दो दिन पहले ही सरकार ने तमिलनाडु सरकार के 100% क्षमता के साथ सिनेमाघर खोने वाले फैसले को खारिज करते हुए उन्हें 50% दर्शक क्षमता के साथ ही खोलने के आदेश दिए थे।

गृह मंत्रालय का कहना :

बताते चलें, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच तमिलनाडु सरकार से सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता को मंजूरी देने वाले आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार से तुरंत वापस लेने को कहा है। गृह मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि, 'कोई भी राज्य सरकार या केंद्र द्वारा जारी किए गए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम के दिशा निर्देशों को हल्का नहीं कर सकता है और न ही बदल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 28 दिसंबर 2020 को जारी गाइलाइंस के मुताबिक ही राज्य में कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए।'

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