राज एक्सप्रेस। बीते महीनों लॉकडाउन से बने हालातों को देखते हुए सरकार द्वारा लोन की EMI में छूट देने का ऐलान किया था। वहीं, अब वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से लोन चुकाने को लेकर दी गई मोहलत से जुड़े ब्याज में छूट देने के लिए लागू होने वाले दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्रालय के दिशा-निदेश :
दरअसल, वित्त मंत्रालय द्वारा लोन चुकाने के लिए दी गई मोहलत के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिनके तहत कोई भी ग्राहक के 2 करोड़ रुपये तक का लोन पर छह महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान संचयी ब्याज (ब्याज पर ब्याज) और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान सरकार करेगी। बता दें, यदि कोई ग्राहक इंडिविजुअल है और उस पर दो करोड़ से ज्यादा का लोन है तो उनको इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। इस बारे में चर्चा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया है।
क्या लिया गया फैसला :
बताते चलें, लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज पर ब्याज के भुगतान को मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
इस प्रकार के लोन पर मिलेगा लाभ :
बताते चलें, सरकार द्वारा लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज पर ब्याज के भुगतान को मंजूरी मिलने के बाद इस प्रकार के लोन पर लाभ मिलेगा।
एमएसएमई लोन (MSME)
एजुकेशन लोन
हाउसिंग लोन
कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन
क्रेडिट कार्ड ड्यू
ऑटो लोन
प्रोफेशनल्स का पर्सनल लोन
कंजप्शन लोन
कितनी अवधि का लाभ मिलेगा?
कुछ शर्ते :
ऐसे ग्राहक जिन्होंने मोरेटोरियम नहीं लिया है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा।
ब्याज पर ब्याज के भुगतान वाली स्कीम का लाभ केवल इंडिविजुअल और एमएसएमई लोन को मिलेगा।
ब्याज पर ब्याज के भुगतान का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। इससे सरकार पर करीब 6500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो बोझ उपभोक्ता पर पड़ेगा, बैंक वह राशि उपभोक्ता के खाते में जमा करेंगे।
ब्याज के अंतर को उपभोक्ता के खाते में जमा करने के बाद बैंक इस राशि के लिए केंद्र सरकार के पास दावा करेंगे।
कब से मिलेगा लाभ?
बताते चलें, सरकार द्वारा लागू की गई इस स्कीम का लाभ ग्राहक 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा होने वाली सुनवाई के बाद से ले सकेंगे क्योंकि, इसी दिन इस स्कीम के लागू होने को लेकर अंतिम फैसला होगा।
नोट : ऐसे ग्राहक जिन्होंने 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 के दौरान लोन मोरेटोरियम का लाभ प्राप्त किया होगा। उनको इस दौरान की ब्याज पर ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा।
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