जयपुर में कार्रवाई कर पान-मसाला व्यापारियों से वसूला गया जुर्माना

राजस्थान में पान मसाला बिक्री करने वाले प्रमुख व्यापारियों के व्यवसाय स्थलों पर सर्वेक्षण कार्रवाई कर सीकर में व्यापारियों से 36 लाख एवं कोटा में 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
जयपुर में कार्रवाई कर पान-मसाला व्यापारियों से वसूला गया जुर्माना
जयपुर में कार्रवाई कर पान-मसाला व्यापारियों से वसूला गया जुर्मानाKavita Singh Rathore -RE

राज एक्सप्रेस। कोरोना संकट के बीच लागू हुए लॉकडाउन में अधिकारियों ने राजस्थान के जयपुर में पान मसाला बिक्री करने वाले प्रमुख व्यापारियों के व्यवसाय स्थलों पर सर्वेक्षण कार्रवाई कर सीकर में मिले व्यापारियों से 36 लाख एवं कोटा में मिले व्यापारियों से 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है।

क्या है मामला :

दरअसल, लॉकडाउन लागू होने के बावजूद भी राज्य में पान मसाला बिक्री होने के संबंध में सूचनाएं मिल रही थीं। इन खबरों के आधार पर वाणिज्यिक कर आयुक्त प्रीतम बी. यशवंत ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के आधार पर रविवार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसके तहत पान मसाला बिक्री करने वाले प्रमुख व्यापारियों से सीकर में 36 लाख एवं कोटा में 15 लाख का जुर्माना वसूला गया।

कहां-कहां की गई कार्यवाही :

बताते चलें, सर्वेक्षण की कार्रवाई सीकर और कोटा के अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, हिण्डौन सिटी, रानीवाड़ा तथा आबूरोड़ स्थित प्रमुख 19 पान मसाला डीलर्स के यहां पर की गई है। निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों नई इन स्थानों में मिले सभी व्यवसायियों के घर, ऑफिस तथा गोदामों पर जांच कर कार्रवाई की। इस कार्यवाही के लिए विभाग के सौ से अधिक अधिकारियों को आदेश दिए गए थे। आदेश मिलते ही सभी कर्मचारी हरकत में आये और कार्यवाही को अंजाम दिया।

डाटा का अभिग्रहण :

सर्वेक्षण के लिए निकले दलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभिन्न व्यवसायियों से खरीद बिक्री के रिकार्ड व कम्प्यूटर के डाटा को अभिग्रहित किया हुआ था एवं स्टॉक गणना की गई थी। अधिकतर व्यवसायियों के यहां पर लेखा पुस्तकों में घोषित स्टॉक तथा भौतिक रूप से पाये गये स्टॉक में भारी भिन्नता पायी गयी। इससे स्पष्ट है कि, इन व्यवसायियों द्वारा पान मसाला की बिना बिल जारी किये बिक्री की गई। सर्वेक्षण के दौरान व्यवसायियों द्वारा सीकर में 36 लाख रुपए एवं कोटा में 15 लाख रुपए मौके पर ही जमा कराये गये और शेष बचे व्यवसायियों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच उपरान्त कम पाये गये स्टॉक पर देय कर तथा जुर्माना वसूल किया जायेगा।

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