केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से वाहन निर्माताओं के लिए जारी किए नए निर्देश

केंद्र सरकार ने भारत की कार निर्माता कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किये हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से जारी किए गए हैं। इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है
केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से वाहन निर्माताओं के लिए जारी किए नए निर्देश
केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से वाहन निर्माताओं के लिए जारी किए नए निर्देशसांकेतिक चित्र

ऑटोमोबाइल। आज भारत में आये दिन एक्सीडेंट और बड़े हादसे हो रहे हैं। कभी-कभी किसी घटना के दौरान कार में सुरक्षा फीचर की कमी के चलते भी छोटी घटना भी बड़ा रूप ले लेती है और हादसे के दौरान लोगों की जान चली जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत की कार निर्माता कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किये हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से जारी किए गए हैं। इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है।

सरकार ने किए 6 एयरबैग अनिवार्य :

दरअसल, देश में पिछले कुछ समय में कई कार एक्सीडेंट होने की खबरें सामने आई हैं। जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई। इन एक्सीडेंट्स के चलते सरकार ने अब कारों में सुरक्षा को बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया है और भारत सरकार ने कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी करने की पहल की है। यदि कारों में उचित तरीके से एयरबैग दिए गए हो तों, किसी हादसे या घटना के दौरान लोगों की जान जाने की सम्भावना कम हो जाती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब केंद्र सरकार ने सभी कार निर्माता कंपनियों को आठ यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों में कम-से-कम छह एयरबैग उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। जी हां, अब लांच होने वाली नई आठ सिटर कार में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए है। सरकार का उद्देश यात्रियों के सुरक्षा स्तर को बढ़ाना है।

नितिन गडकरी ने दी जानकारी :

पिछले कुछ माया में हुए खतरनाक कार एक्सीडेंट्स से यह बात सामने आई है कि, यदि कारों में फ्रंट एयरबैग होते तो इन एक्सीडेंट्स से लोगों को गंभीर चोट लगने से बचाया जा सकता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने यह फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि, 'सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2019 से ड्राइवर एयरबैग के फिटमेंट और 1 जनवरी, 2022 से आगे बैठे साथी यात्री के लिए एयरबैग को लगाना अनिवार्य कर दिया है। आठ यात्रियों तक ढोने वाले मोटर वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, मैंने अब कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है।'

GSR का मतलब :

आपकी जानकारी के लिए बता दें, GSR का मतलब सामान्य वैधानिक नियम है। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह अंततः सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, चाहे वाहन की कीमत या संस्करण कुछ भी हो।'

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