सरकार ने आज से किए उपभोक्ता अधिकारों में कई बड़े बदलाव

केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों के लिए 20 जुलाई से नए 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019' को लागू कर दिया है। यानि कि, अब ग्राहकों को मिलने वाले अधिकारों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं।
Consumer Protection Act 2019
Consumer Protection Act 2019 Kavita Singh Rathore -RE

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 : कई बार आपको मार्केटिंग करते समय कुछ चीजें गलत लगती होंगी, लेकिन उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाते होंगे, इस तरह की समस्याओं को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों के लिए 20 जुलाई से नए 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019' को लागू कर दिया है। यानि कि, अब ग्राहकों को मिलने वाले अधिकारों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए है। साथ ही यह नया नियम ऐसी कंपनियों पर भी लागू होंगे जो किसी भी प्रोडक्ट को बढ़ा-चढ़ाकर विज्ञापन दिखाते हैं।

सरकार का सख्त कदम :

दरअसल, मोदी सरकार ने कोरोना के चलते देश में बनी स्थितियों को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया है। बता दें, इन नए नियमों के तहत देश के सभी ग्राहकों को कई अधिकार दिए जाएंगे। इन अधिकारों के मिलने के बाद ग्राहकों खुद को काफी शक्तिशाली महसूस करेगा। इसके अलावा इन नए नियमों के कारण ऐसी कंपनियां भी ग्राहकों से गलत फायदा नहीं कमा सकेंगी जो, किसी भी प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ा कर उसकी तारीफ करके कमा रही थी। इतना ही नहीं इस बार सरकार ने इन नियमों में ऑनलाइन सेलिंग करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल किया है। सरकार द्वारा मिलने वाले इस उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 की कई अलग खासियत भी है।

उपभोक्ता संरक्षण के नियमों में बदलाव :

बता दें, सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 को लागू करने से जुड़ी जानकारी 15 जुलाई को जारी कर दी थी। वहीं, आज यह नियम लागू भी कर दिया गया है। इस उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 ने देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह ली है। इन नियमों के तहत ग्राहक को जहां वो है वहीँ से शियाकत करने की छूट दी गई है। इसके लिए अब उन्हें प्रोडक्ट खरीदने वाले स्थान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए कानून के तहत ग्राहकों को 6 नए अधिकार दिए गए हैं।

सात नए कानून :

  • ग्राहक को किसी गुड्स या सर्विस की मार्केटिंग खुद को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार

  • ग्राहकों को प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शुद्धता, कीमत के बारे में जानकारी हासिल पूरा अधिकार

  • ग्राहक को किसी भी गुड्स और सर्विसेस की वैरायटी में से अपने हिसाब से छांट कर सर्विसेस और गुड्स का चयन करने का अधिकार

  • किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस और विज्ञापन को लेकर फोरम में शिकायत दर्ज करने का अधिकार

  • गलत प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार

  • शिकायतों के निपटारे के लिए ग्राहकों के पास उपभोक्ता अदालतों के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी प्रावधान

  • गलत, भ्रामक या बढ़ा-चढ़ाकर विज्ञापन दिखाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान

प्राधिकरण का गठन :

बता दें, सरकार उपभोक्ता विवादों को सुलझाने या उसपर तुरंत कार्रवाई करने के मामलों को देखने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। जिसके अंतर्गत भ्रम पैदा करने वाले विज्ञापन पर नजर राखी जाएगी। साथ ही जो सेलिब्रिटी भ्रामक विज्ञापन में काम करेंगी उनसे 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके अलावा CCPA की स्वतंत्र जांच एजेंसी भी गठन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी डायरेक्ट जनरल की रहेगी। इसके अलावा कई अन्य जरूरी चीजों के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं।

सजा और जुर्मानें का प्रावधान

मिलावटी, फर्जी उत्पाद को लेकर सख्ती रखने का प्रावधान। बता दें, इस प्रावधान के तहत मिलावटी प्रोडक्ट से यदि किसी भी उपभोक्ता को कोई हानी होती है तो, निर्माता, विक्रेता या वितरक को 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, यदि मिलावटी प्रोडक्ट के चलते उपभोक्‍ता की मौत होती है तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की जेल हो सकती है। पहली बार उपभोक्ता कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

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