प्रदूषण रोकने के लिए सरकार लगाएगी आठ साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स

देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार कई तरह के उपाय करने में लगी है। इसी कड़ी में सरकार ने अब अहम कदम उठाया है। इस कदम के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है।
प्रदूषण रोकने के लिए सरकार लगाएगी आठ साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स
प्रदूषण रोकने के लिए सरकार लगाएगी आठ साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्सSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। आज देश में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार कई तरह के उपाय करने में लगी है। इसी कड़ी में सरकार ने अब अहम कदम उठाया है। इस फैसले के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है।

प्रदूषण रोकने के लिए उठाये गए कदम :

दरअसल, आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि, 8 साल पुरानी सभी गाड़ियों पर अब ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए पेश किया गए प्रपोजल को मंजूरी मिल गई है। इस प्रपोजल के तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने के तमाम कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया है कि, इस प्रस्ताव को पास करने से पहले राज्यों के पास विचार-विमर्श के लिए भी भेजा जाएगा।

क्या है प्रपोजल में ?

  • बताते चलें सरकार द्वारा पेश किए गए प्रपोजल में कहा गया है कि, 8 साल पुराने कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा।

  • यह टैक्स फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्युअल के समय वसूला जाएगा और यह ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10-25% तक होगा।

  • पर्सनल व्हीकल से ग्रीन टैक्स 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल के समय लिया जाएगा।

  • सरकार सिटी बसों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों पर कम टैक्स वसूलेगी। जबकि, ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करने वाले शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर सरकार 50% तक ग्रीन टैक्स लगाएगी।

  • पेट्रोल-डीजल और गाड़ी के मॉडल के आधार पर टैक्स अलग-अलग होगा।

  • इस प्रपोजल में हाईब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG, एथेनॉल और LPG जैसे फ्यूल वाली गाड़ियों को ग्रीन टैक्स से छूट रहेगी।

  • खेती में काम आने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर पर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा।

सरकार कर सकती है गाइडलाइन जारी :

खबरों की मानें तो, केंद्र सरकार ग्रीन टैक्स को लेकर राज्यों के लिए एक गाइडलाइन जारी करेगी। हालांकि, राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि, वह इन्हें स्वयं भी लागू कर सकती है। बता दें, ग्रीन टैक्स लगाने से लोग प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। यह टैक्स वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वसूला जाता हैं। वहीं, एक अधिकारी ने बताया है कि, 'ग्रीन टैक्स से मिलने वाले रेवेन्यू को एक अलग खाते में जमा किया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल पॉल्यूशन से निपटने के लिए होगा। राज्यों में भी प्रदूषण की निगरानी के लिए मॉडर्न फैसेलिटी बनाई जाएगी।'

स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी :

बताते चलें, ग्रीन टैक्स के अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी विभागों और कंपनियों के वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी देश में 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। प्रपोजल के मुताबिक, 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और उन्हें स्क्रैप में डाल दिया जाएगा।

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