बढ़ते कोरोना मामलों के चलते विदेश से आने वालों के लिए जारी की गईं गाइडलाइन्स

पिछले 24 घंटों में देश में फिर कोरोना के मामले 1 लाख के पास पहुंच चुके हैं। इसी बीच अब भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी गईं हैं।
बढ़ते कोरोना मामलों के चलते विदेश से आने वालों के लिए जारी की गईं गाइडलाइन्स
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राज एक्सप्रेस। अब पूरे भारत में कोरोना और नए Omicron वेरिएंट का प्रकोप ठीक उसी तरह बढ़ता दिख रहा है। जिस प्रकार पिछले साल कोरोना और उसके पुराने अन्य वेरिएंट्स का प्रकोप बढ़ता दिखा था। वहीं, पिछले 24 घंटों में देश में फिर कोरोना के मामले 1 लाख के पास पहुंच चुके हैं। इसी बीच अब भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है।

विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन :

दरअसल, शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गए रोजाना के आंकड़े 1 लाख से ज्यादा होता देख अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में जारी पाबंदियों को और बढ़ने का फैसला करते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, विदेश से आए हर एक यात्री को सात दिनों के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन में रहना होगा। भले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव ही क्यों न हो। सरकार द्वारा यह नए नियम 11 जनवरी से अगले आदेश तक लागू कर दिए गए।

'एट-रिस्क' वाले देशों की लिस्ट :

बताते चलें, वर्तमान समय में 'एट-रिस्क' वाले देशों की लिस्ट में कुल 19 देश शामिल हैं। ये नई गाइडलाइन इन सभी देशों से आये यात्रियों के लिए लागू किये गए हैं और इन्हें सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें एयरपोर्ट पर उतरते ही टेस्टिंग भी की जाएंगी। इस बारे में जानकारी भारत सरकार ने शुक्रवार शाम को दी है। बता दें, 'एट-रिस्क' देशों की लिस्ट में ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मारिशस, न्यूजीलैंड, जिंबाब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इजरायल, कांगो, इथोपिया, कजाखस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जाम्बिया देश शामिल हैं।

क्या है नई गाइडलाइन :

शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, नई गाइडलाइन -

  • एट रिस्क श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देना होगा।

  • सभी यात्रियों को हवाई अड्डे पर रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।

  • रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें सात दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

  • भारत पहुंचने के आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा।

  • कोरोना की नई रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। नेगेटिव आने पर उन्हें अगले सात दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी।

  • संक्रमित पाए जाने पर मरीज का सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए आगे भेजा जाएगा।

  • संक्रमित पाए गए लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा।

  • संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सहित निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार, इलाज किया जाएगा।

  • संक्रमित यात्रियों के संपर्क में आए लोगों को प्रोटोकाल के अनुसार संबंधित राज्य सरकार की निगरानी में होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

  • पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आने से पहले और बाद में टेस्टिंग में छूट दी गई है।

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