IRDAI ने किए कार और दोपहिया वाहनों के इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव

भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस में कई तरह के बदलाव किए हैं। हालांकि, इन बदलावों के होने से ग्राहकों को ही फायदा है।
IRDAI changed cars and two-wheelers insurance Policy
IRDAI changed cars and two-wheelers insurance PolicySocial Media

राज एक्सप्रेस। अब यदि आप कोई भी 2-व्हीलर या 4-व्हीलर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है यह खबर आपके काम आ जाए। दरअसल, भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस में कई तरह के बदलाव किए हैं। हालांकि, इन बदलावों के होने से ग्राहकों को ही फायदा है। ग्राहकों को अब गाड़िया पहले की तुलना में सस्ती मिलेगी।

IRDAI ने किए वहां खरीदने के नियमों में बदलाव :

दरअसल, बीमा नियामक IRDAI द्वारा वाहन खरीदने पर लगने वाले कुछ नियमों के तहत टू-व्हीलर और कार की इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव किया गया है। इन बदलावों से ग्राहकों को अब से वाहन खरीदने पर 3 साल और 2-व्हीलर वाहनों को खरीदने पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं रहेगा। IRDAI द्वारा यह वदलाव आज से किये गए है। बताते चलें, IRDAI ने वाहनों पर लगने वाले पैकेज कवर को वापस ले लिया है।

जून में वापस ली थी पॉलिसी :

बताते चलें, IRDAI द्वारा वाहनों पर ओन-डैमेज और लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को जून में वापस ले लिया था। इसी के चलते वाहनों की कीमतें महंगी हो गई थीं। परंतु अब आज हुए इन बदलावों के बाद वाहन सस्ते हो जाएंगे। बताते चलें, कार खरीदने पर 3 साल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को IRDAI ने अगस्त 2018 से सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा 2-व्हीलर वाहनों पर 5 साल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को भी सितंबर में अनिवार्य किया गया था और जून 2020 में लॉन्ग टर्म पैकेज में बदलाव किये गए थे।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस :

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में नियमों के अनुसार, यदि गाड़ी और चालक की गलती से कोई एक्सीडेंट होता है और इसमें कोई तीसरा व्यक्ति घायल हो जाए, तो पीड़ित व्यक्ति के जान-माल की हानि की भरपाई वाहन मालिक और चालक को करना पड़ता है। इस तरह के केस में बीमा कंपनियां थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत पूरा मुआवजा देती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में 3 पक्ष शामिल होते है।

  • पहला पक्ष - गाड़ी का मालिक

  • दूसरा पक्ष - गाड़ी को चलाने वाला

  • तीसरा पक्ष- दुर्घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति

ओन डैमेज कवर : 

कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी या ओन डैमेज में किसी भी एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति के मुआवजे का खर्च और आपकी गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.co