दिल्ली: केजरीवाल सरकार का प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर अहम् फैसला

दिल्ली: लॉकडाउन में पालकों को बच्चों के स्कूल की फीस को लेकर बड़ी चिंता सत रही थी, तो अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर अहम् फैसला लेते हुए पालकों को कुछ राहत दी है।
Kejriwal government decision on private school fees
Kejriwal government decision on private school feesSocial Media

दिल्ली। कोविड-19 से रोकथाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। इस दौरान सभी प्राइवेट स्कूल बंद थे। साथ ही सभी पालकों का काम काज बंद रहा, कई को इस दौरान सेलरी नहीं मिली और कई को तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। ऐसे हालातों में पालकों को बच्चों के स्कूल की फीस को लेकर बड़ी चिंता सता रही थी, तो अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर अहम् फैसला लेते हुए पालकों को कुछ राहत दी है।

दिल्ली सरकार का अहम् फैसला :

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर अहम् फैसला सुनाते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों को कोरोना की अवधि के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के आदेश दिए हैं यानि इस अवधि के दौरान दिल्ली का कोई भी प्राइवेट स्कूल पालकों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी चार्ज नहीं वसूल सकेगा। इसके साथ ही वे लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद मासिक आधार पर वार्षिक और डेवलोपमेन्ट फीस आनुपातिक रूप से ले सकेंगे। इस खबर से स्कूल के बच्चों के पालकों को काफी रहत मिली है।

दिल्ली शिक्षा विभाग ने जारी किए ऑर्डर :

बताते चलें, बच्चों की स्कूल फीस को लेकर सोमवार को दिल्ली शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी कर जानकारी दी। साथ ही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि, इस तरह का फैसला प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों और उनके पालकों के हित में लिया जाने वाला अरविंद केजरीवाल सरकार का एक बड़ा फैसला है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि,

मेरा सभी स्कूलों से अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें। ये बेहद कठिन दौर है। ये समय एक दूसरे के साथ सहयोग करने का है। लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं।

अरविंद केजरीवाल, दिल्ली मुख्यमंत्री

शिक्षा निदेशालय ने जारी किए दिशा निर्देश :

शिक्षा निदेशालय द्वारा सोमवार को प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की मनमानी को रोकते हुए पालकों के हित में कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों को आदेश दिए गए हैं कि, लॉकडाउन की प्रोसेस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसलिए अभी स्कूलों को भी नहीं खोला गया है। इसलिए अभी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। यदि किसी स्कूल ने अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी शुल्क लिया है तो, उन्हें वो फीस या तो वापस करनी होगी या अन्य महीनों में एडजेस्ट करना होगा। साथ ही फिलहाल कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से स्कूल की फीस में इजाफा नहीं कर सकेगा।

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