आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक ना कराने वालों को मिली थोड़ी और मोहलत

यदि आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करवा लें, क्योंकि अब आपको कुछ और दिनों का समय मिल गया है। क्योंकि, एक बार फिर आधार लिंक की लास्‍ट डेट बढ़ गई है।
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंकKavita Singh Rathore -RE

राज एक्सप्रेस। पिछले कई सालों से देश में आधार को मोबाईल नंबर, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक कराने की मुहिम जारी है। आपने भी अपने आधार को इन सब से लिंक करवाया ही होगा इसके अलावा मार्च में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के बीच हुई बैठक के बाद आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य हो गया है। यदि आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करवा लें, क्योंकि यदि आपने नहीं करवाया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि, एक बार फिर आधार लिंक की लास्‍ट डेट बढ़ गई है।

लिंक कराने की आखिरी तारीख :

यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग ने इन्हे लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 30 जून, 2021 निर्धारित की है। इसलिए आपके पास अभी भी कुछ दिनों का समय है जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। हालांकि, सरकार आधार को लिंक कराने के लिए कई समय सीमा निर्धारित कर चुकी है। जिसे मांग को देखते हुए बढ़ा दिया जाता है। इससे पहले सरकार द्वारा निर्धारित की गई डेडलाइन की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 थी। जिसे अब बढ़ा दिया गया है। ऐसा करके सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दे दी है।

इतना भरना पड़ सकता जुर्माना :

बताते चलें, पैन कार्ड और आधार लिंक करने की आखिरी डेट को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिए जाने पर, ऐसे लोगों को बढ़ी राहत मिली है। जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। बता दें, आज पैन कार्ड का आधार से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 'निष्क्रिय' हो जाएगा और आयकर विभाग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, आपने यदि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो, आपको आयकर विभाग को 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर विभाग यह जुर्माना निष्क्रिय पैन नंबर का इस्तेमाल करने के कारण वसूलेगा।

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