अब भी हैं कुछ समय, जल्द कर लें आधार और पैन लिंक
अब भी हैं कुछ समय, जल्द कर लें आधार और पैन लिंकSyed Dabeer Hussain - RE

अब भी है कुछ समय, जल्द कर लें आधार और पैन लिंक

यदि आपने अपने आधार कार्ड को अब तक पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो घबराएं नहीं आपके पास अब भी कुछ समय बाकी है। क्योंकि, एक बार फिर आधार को पैन कार्ड से लिंक की लास्‍ट डेट बढ़ गई है।

राज एक्सप्रेस। पिछले कई सालों से देश में आधार को मोबाईल नंबर, पैन कार्ड (Permanent Account Number) और बैंक अकाउंट से लिंक कराने की मुहिम जारी है। आपने भी अपने आधार को इन सब से लिंक करवा ही लिया होगा। इसके अलावा मार्च में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के बीच हुई बैठक के बाद आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य हो गया था। यदि आपने अपने आधार कार्ड को अब तक पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो घबराएं नहींआपके पास अब भी कुछ समय बाकी है। क्योंकि, एक बार फिर आधार को पैन कार्ड से लिंक की लास्‍ट डेट बढ़ गई है।

लिंक कराने की आखिरी तारीख :

यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग ने इन्हे लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 30 मार्च, 2023 निर्धारित की है। इसलिए आपके पास अभी भी कुछ दिनों का समय है जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। हालांकि, सरकार आधार को लिंक कराने के लिए कई समय सीमा निर्धारित कर चुकी है। जिसे मांग को देखते हुए बढ़ा दिया जाता है। हालांकि, अब सरकार ने फीस का प्रवधान तय कर दिया है। यानी अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने पर हजार रुपये फीस देना होगा। यदि आपने इसके बाद भी दोनों आईडेंटिटी को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव किया जा सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने तय की फीस :

जानकारी के लिए बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक होना जरूरी होता है। यदि आप अपने अब तक इसे लिंक नहीं किया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन - 37/2017 के अनुसार, सभी पेन होल्डर के आधार कार्ड से पेन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। बता दें, आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक करने वाली फीस पेनल्टी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा निर्धारित की गई है।

  • ऑफिशियल ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal// पर विजिट करें।

  • आप लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।

  • अब पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर की डिटेल डालकर वैलिडेट करें।

  • यदि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप NDSL पोर्टल से चालान फाइल करें।

  • आधार की डिटेल्स डालने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP नंबर मिलेगा। OTP एंटर करने के बाद अपनी आधार पैन लिंक की रिक्वेस्ट को सबमिट करें।

  • आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। 

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