नई स्क्रैपेज पॉलिसी : पुरानी गाड़ी दो और 5% की छूट के साथ ले जाओ नई गाड़ी

सरकार ने एक नई पॉलिसी लागू की है जिसके तहत आपको अपनी पुरानी गाड़ी बेच कर नई गाड़ी खरीदने पर पूरे 5% की छूट मिलेगी। इस पॉलिसी को सरकार ने 'वाहन कबाड़ नीति' (स्क्रैपेज पॉलिसी) नाम से पेश किया है।
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New Scrappage PolicySyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। क्या आप भी अपनी पुरानी कार बेच कर नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो, हो सकती है यह खबर आपके काम की। क्योंकि, अब सरकार ने एक नई पॉलिसी लागू की है जिसके तहत आपको अपनी पुरानी गाड़ी बेच कर नई गाड़ी खरीदने पर पूरे 5% की छूट मिलेगी। इस पॉलिसी को सरकार ने 'वाहन कबाड़ नीति' (स्क्रैपेज पॉलिसी) नाम से पेश किया है। इस बारे में जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। इतना ही नहीं उन्होंने देशवासियों को विस्तार से इस पॉलिसी की पूरी जानकारी दी।

क्या है यह नई पॉलिसी :

दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए सरकार की नई स्क्रैपेज पॉलिसी से देशवासियों को इंट्रोडियूस कराया। उन्होंने बताया कि, 'नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत नई गाड़ी की खरीदने पर सरकार 5% की छूट दगी। ये खबर उन कन्ज्यूमर्स के लिए खुशखबरी है जो, अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने जा रहे हैं और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। ऐसे में वे वाहन निर्माता कंपनियों से नई गाड़ी की खरीद पर 5% की छूट पा सकते हैं।' बता दें, राज्य सरकारों की मंजूरी के बाद ही 1 अप्रैल, 2022 से नई पॉलिसी लागू होगी।

पॉलिसी की घोषणा :

बताते चलें, इस नई पॉलिसी की घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट के दौरान भी की गई थी। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी को ग्राहक अपनी मर्जी से बेचता है और नई गाड़ी खरीदता है तो, उसे इस पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी। नितिन गडकरी इस पॉलिसी के बारे में आगे बताया है कि, 'इस पॉलिसी के चार प्रमुख घटक हैं। छूट के अलावा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क के प्रावधान हैं। उन्हें स्वचालित सुविधाओं में अनिवार्य फिटनेस और प्रदूषण परीक्षणों से गुजरना होगा। इसके लिये देश में स्वचालित फिटनेस सेंटर की आवश्यकता होगी और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।' उन्होंने विस्तार से यह घटक समझाए।

पॉलिसी के चार घटक :

नितिन गडकरी इस पॉलिसी के चार अहम घटक के बारे में भी जानकारी दी है, जो कि-

  • छूट के अलावा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर

  • अन्य शुल्कों का प्रावधान रखा गया है

  • पुराने वाहनों की ऑटोमेटेड सुविधा केंद्रों पर फिटनेस

  • प्रदूषण जांच अनिवार्य कर दी गई है

सर्वजनिक निजी भागीदारी मोड :

उन्होंने PPP मोड पर बात करते हुए बताया कि, 'स्वचालित फिटनेस परीक्षण 'सार्वजनिक निजी भागीदारी' (PPP) मोड के तहत किये जाएगे जबकि सरकार निजी भागीदारों और राज्य सरकारों को वाहनों को कबाड़ करने वाले संयंत्र लगाने में सहायता करेगी। जो वाहन स्वचालित परीक्षण पास नहीं कर पायेंगे उन्हें चलाने पर दंड लगेगा। यह पॉलिसी नीति वाहन क्षेत्र के लिये एक वरदान साबित होने जा रही है। यह वाहन उद्योग को सबसे अधिक लाभकारी क्षेत्रों में से एक बना रही है, जिससे बहुत से रोजगार पैदा होंगे।'

पॉलिसी से दूर रखे गए यह वाहन :

बताते चलें, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों को नष्ट करने की पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से पुराने वाहनों पर नया ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। वहीं, अब पास की गई इस नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने में सुविधा मिलेगी। हालांकि, फिलहाल ट्रांसपोर्ट, पर्सनल व्हीकल को स्क्रैपेज पॉलिसी से दूर रखा गया है।

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