एक तरफ GST से झटका तो दूसरी तरफ सर्विस चार्ज से मिलेगी राहत
एक तरफ GST से झटका तो दूसरी तरफ सर्विस चार्ज से मिलेगी राहतSyed Dabeer Hussain - RE

एक तरफ GST से झटका तो दूसरी तरफ सर्विस चार्ज से मिलेगी राहत

इस महीने आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। जीएसटी परिषद की बैठक में पैकेट में बंद खाने-पीने के सामान पर GST लगाने का फैसला लिया है।

राज एक्सप्रेस। इस महीने आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। बीते दिनों हुई जीएसटी परिषद की बैठक में पैकेट में बंद खाने-पीने के सामान पर GST लगाने का फैसला लिया है। इससे आने वाले दिनों में आम आदमी के किचन का मंथली बजट बिगड़ने वाला है। हालांकि दूसरी तरफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल-रेस्तरां के लिए नई गाइडलाइन जारी कर लोगों को राहत भी दी है।

किन सामानों पर लगेगा GST?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) खाद्य पदार्थों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। ऐसे में अब पैक मीट, मछली, दही, पनीर, सूखा मखाना, शहद, सूखा सोयाबीन, मटर, गेंहू और अन्य अनाज सहित कई चीजें महंगी हो जाएगी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने टेट्रा पैक पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला भी किया है। हालांकि अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान पहले की तरह जीएसटी से मुक्त रहेंगे। जीएसटी काउंसिल द्वारा किए गए बदलाव 18 जुलाई से लागू हो जाएंगे।

होटल-रेस्तरां की मनमानी पर रोक :

दूसरी तरफ होटल-रेस्तरां में ठहरने या खाना खाने वालों को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब से होटल-रेस्तरां अपने ग्राहकों से खाने के बिल में सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे नहीं वसूल सकेंगे। हां यदि ग्राहक चाहे तो वह सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकता है। यदि प्राधिकरण की गाइडलाइन के बाद भी कोई होटल-रेस्तरां अपने ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलता है तो ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके या फिर NCH के ऐप के जरिये अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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