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विश्वकर्मा जयंती को पीएम मोदी कारीगरों-शिल्पकारों के लिए करेंगे 'पीएम विश्वकर्मा योजना' का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 'पीएम विश्वकर्मा योजना' का शुभारंभ करेंगे।

हाईलाइट्स

  • 18 प्रकार के कामों के लिए मिलेगी पीएम विश्वकर्मा स्कीम में मिलेगी मदद

  • इस योजना में 18 प्रकार के कारीगरों-शिल्पकारों को दी जाएगी आर्थिक मदद

  • एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया योजना पर केंद्र 13,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी

राज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 'पीएम विश्वकर्मा योजना' का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया इस योजना पर केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना के दायरे में आने वाले लोगों को 15,000 रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर एक लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक के कर्ज भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र के माध्यम से विश्‍वकर्माओं को मान्यता दी जाएगी।

18 पारंपरिक शिल्पियों को मिलेगा फायदा

पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है। इनमें बढ़ई, नौका निर्माता, शस्‍त्रसाज, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची (जूता/जूता कारीगर), राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले लोग शामिल हैं।

कौन-कौन से दस्तावेज होंगे मान्य

पीएम विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जरूरी दस्तावेजों में आधार, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, राशन कार्ड शामिल हैं। इसके जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है, तो उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड देने होंगे। यदि लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं है, तो उन्हें पहले एक बैंक खाता खोलना होगा। परिवार में पति, पत्नी और 18 साल तक के अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। वहीं, एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है।

अगर आप पात्र हैं तो आसानी से मिलेगा योजना का लाभ

अगर आप इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं तो आप कार्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थानोॆं से लोन ले सकते हैं। अगर आप इस योजना के दायरे में आते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो https://pmvishwakarma.gov.in या रजिस्टर्ड कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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