राकेश झुनझुनवाला सहित 10 लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग केस किया SEBI से सेटल

भारत के निवेशक और शेयर बिजनेसमैन 'राकेश झुनझुनवाला और उनके साथ ही कुल 10 लोगों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसका भुगतान इन सभी लोगों ने आज किया।
राकेश झुनझुनवाला सहित 10 लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग केस किया SEBI से सेटल
राकेश झुनझुनवाला सहित 10 लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग केस किया SEBI से सेटल Syed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले भारत के नामी ग्रामी निवेशक और शेयर बिजनेसमैन 'राकेश झुनझुनवाला' कुछ मुश्किल में नजर आ रहे है क्योंकि, उन पर और उनके साथ ही कुल 10 लोगों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसका भुगतान इन सभी लोगों ने आज किया।

SEBI ने लगाया जुर्माना :

दरसअल, भारत के माने जाने राकेश झुनझुनवाला समेत 10 लोगों पर इनसाइडर ट्रेडिंग के एक मामले के चलते भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इन 10 लोगों में राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला का नाम भी शामिल है। इनके अलावा अन्य 8 लोग के नाम भी सामने आ चुके है। हालांकि, अब इन सभी ने बाजार नियामक SEBI के साथ सेटलमेंट करते हुए अपटेक लिमिटेड के शेयरों की इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में करीब 37 करोड़ रुपये चुकाकर मामला रफादफा किया। बता दें, जुर्माने की रकम में सेटलमेंट चार्जेज, गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे के साथ उस पर ब्याज भी शामिल है।

सभी ने किया केस सेटलमेंट :

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी सहित सभी आठ लोगों ने SEBI के साथ केस सेटल कर लिया है। बता दें, SEBI ने इन सभी के खिलाफ 2 आदेश जारी किये थे। इन आदेशों के मुताबिक, इन लोगों में राजेशकुमार झुनझुनवाला, सुशीला देवी गुप्ता, सुधा गुप्ता, उष्मा सेठ सुले, उत्पल सेठ, मधु वडेरा जयकुमार, चुघ योगिंदर पाल और रमेश ए दमानी के नाम शामिल हैं। इन सभी में शामिल लोगों में से इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में

  • राकेश झुनझुनवाला ने सेटलमेंट राशि के रूप में 9.5 करोड़ रुपये व गलत तरीके से कमाए गए 3.10 करोड़ रुपये के मुनाफे पर ब्याज सहित 5.86 करोड़ रुपये चुका दिए हैं।

  • पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने सेटलमेंट राशि के रूप में 1.57 करोड़ रुपये और गलत तरीके से कमाए गए 55.18 लाख रुपये के मुनाफे पर ब्याज सहित 1.06 करोड़ रुपये चुका दिए हैं।

ये है पूरा मामला :

इस मामले की शुरुआत 2016 से हुई थी। जब 7 सितंबर 2016 को एप्टेक ने मार्केट बंद होने के बाद ऐलान किया था कि वह प्रीस्कूल सेग्मेंट में प्रवेश करेगी। इस सूचना को अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसेटिव इंफॉर्मेशन( UPSI) माना गया और इसकी अवधि 14 मार्च 2016 से 7 सितंबर 2016 रही। इस अवधि में इनसाइ़डर ट्रेडिंग हुई और 7 सितंबर 2016 को कंपनी ने प्रीस्कूल सेग्मेंट में दाखिल होने का ऐलान किया था। इन लोगों पर लगाए गए आरोपों के अनुसार, उत्पल सेठ और राकेश झुनझुनवाला को अपटेक के प्रीस्कूल सेग्मेंट में दाखिल होने से जुड़ी हुई UPSI की पूरी जानकारी थी। इन्होंने इस बारे में अन्य आवेदकों को जानकारी दी।

SEBI ने बताया :

SEBI के मुताबिक, UPSI के आधार पर राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, राजेशकुमार झुनझुनवाला, सुशीला देवी गुप्ता, सुधा गुप्ता औ उष्मा सेठ सुले ने UPSIपीरियड के दौरान एप्टेक के स्क्रिप की खरीदारी की। पेंडिंग एंफोर्समेंट प्रॉसीडिंग्स को आवेदकों द्वारा सेटल कर दिया गया है।

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