को-ऑपरेटिव बैंक पर एक बार फिर गिरी RBI की ग़ाज

हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं, अब एक बार फिर को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI की ग़ाज गिरी है और बैंक चर्चा में नजर आ रहा है।
RBI bans on Co-Operative Bank for 6 Months
RBI bans on Co-Operative Bank for 6 Months Kavita Singh Rathore -RE

राज एक्सप्रेस। हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (IRAC) के नियमों का अनुपालन न करने के चलते को-ऑपरेटिव (Co-Operative) बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं अब एक बार फिर को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI की ग़ाज गिरी है और बैंक चर्चा में नजर आ रहा है।

RBI ने लगाई 6 महीने तक रोक :

दरअसल, गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा को-ऑपरेटिव बैंक के संचालन के तरीकों में सख्ती बरतते हुए कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैंक पर छह माह तक के लिए कई तरह की रोक लगा दी है। इस रोक तहत बैंक न अपने ग्राहकों को नया लोन दे सकेगा और न ही जमा स्वीकार कर सकेगा। हालांकि, इन पाबंदियों के चलते बैंक के ग्राहकों को कई परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन RBI ने बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए ग्राहकों की पूंजी की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए यह कदम उठाया है।

ग्राहकों को आएंगी दिक्कतें :

बताते चलें, बैंक पर लगी इस 6 महीने तक की रोक से ग्राहकों दिक्कतें आएंगी, क्योंकि, वह फिलहाल 6 माह तक बैंक से किसी प्रकार की कोई राशि नहीं निकाल सकेंगे चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट। वहीं RBI ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि,

10 जून, 2020 से को-ऑपरेटिव बैंक पर व्यवसाय बंद होने के बाद से लगी रोक के बाद से 6 महीने तक बैंक रिजर्व बैंक (RBI) की लिखित में अनुमति लिए बिना किसी भी ग्राहक को कोई नया लोन नहीं दे सकता है साथ ही पुराने बकाये को नवीकृत भी नहीं कर सकता और न ही बैंक कोई नया डिपॉजिट कर सकेगा। बैंक को नया विथड्ऱॉल करने के लिए भी RBI से अनुमति लेनी होगी। इन के साथ ही बैंक पर किसी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने जैसे कार्यो पर भी रोक लगाई गई है।
RBI

कब से कब तक रहेगी रोक :

बताते चलें, को-ऑपरेटिव बैंक पर यह पाबंदियां 10 जून को लगाई गई थी और यह तब लेकर 6 महीने बाद तक लागू रहेगी। बता दें, बैंक पर रोक जरूर लगी है लेकिन RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। इसके लिए भी रिजर्व बैंक ने स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी किए है कि, बैंक पर यह रोक बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं लगाई गई है। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के मकसद से यह रोक लगाई गई है।

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